Manish Sisodia Bail: दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में AAP नेता मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है, वे आज जेल से बाहर आ सकते हैं. तिहाड़ सूत्रों के अनुसार, मनीष सिसोदिया गेट नंबर 3 से बाहर आ सकते हैं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

गेट नंबर 3 से निकल सकते हैं सिसोदिया
तिहाड़ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से निकल सकते हैं. वे तिहाड़ जेल नंबर 1 में बंद हैं. जेल नंबर 1 में बंद कैदी जेल के गेट नंबर 3 से बाहर निकालते हैं. सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें किसी और गेट से भी निकाला जा सकता है. सिसोदिया कब तक जेल से बाहर आएंगे, ये बेल ऑर्डर मिलने के समय पर निर्भर करता है. नियमों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर राऊज एवेन्यू कोर्ट जाएगा, जहां बेल बान्ड भरा जाएगा. साथ ही राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की बाकी शर्तों को पूरा किया जाएगा, जिसके बाद अदालत से बेल ऑर्डर (परवाना) तिहाड़ जेल भेजा जाए. इसके बाद सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे. 


ये भी पढ़ें- Manish Sisodia Bail: SC ने इन 4 शर्तों पर दी मनीष सिसोदिया को जमानत, जल्द आएंगे तिहाड़ से बाहर


AAP नेताओं ने बताया सत्य की जीत
मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद AAP नेताओं में खुशी की लहर है. AAP नेता एक के बाद एक पोस्ट करके इसे सत्य की जीत बता रहे हैं. वहीं दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी स्कूल के उद्घाटन प्रोग्राम के दौरान सिसोदिया के जमानत की खबर मिलने के बाद इमोशनल हो गईं. उन्होंने कहा कि झूठे केस में सिसोदिया को जेल में रखा गया. 


इन शर्तों के साथ मिली जमानत
कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे. उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा. वो सीएम ऑफिस और सचिवालय नहीं जाएंगे, इसके अलावा हर सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे.