नई दिल्ली: दिल्ली में नई शराब नीति बैन के बाद अब दिल्ली में माइक्रोब्रेवरीज (Microbreweries) और ड्राफ्ट बीयर (Draught beer) के लिए दो लाइसेंस दिए हैं. अब से दिल्लीवासियों को फ्रेश बियर पीने के लिए गुड़गांव और नोएडा नहीं जाना पड़ेगा. अब वे दिल्ली में ही ताजा बीयर का पी सकते हैं. आबकारी विभाग ने साकेत मॉल के साथ-साथ मध्य दिल्ली में दो लाइसेंस दिए हैं. माइक्रोब्रायरी लाइसेंस के लिए 5 संस्थाओं ने आवेदन किए थे. इनमें से 2 को मंजूरी मिल गई है. साथ ही बाकी 3 को भी मंजूरी मिलना तय है.


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आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल ही में खत्म हुई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में  माइक्रोब्रेवरीज और ड्राफ्ट बीयर के प्रावधान थे, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया था. नई नीति के तहत संशोधित नियम और शर्तों को समय पर अधिसूचित नहीं किया था. वहीं पुरानी आबकारी व्यवस्था में हमने नियम और शर्तों को मंजूरी दे दी है और दिल्ली में माइक्रोब्रेवरीज स्थापित करने की अनुमति दे रहे हैं. साकेत में एल-11 लाइंसेंस के तहत 10 माइक्रोब्रायरी खुलेंगी. इसके अलावा कुछ माइक्रोब्रायरी के 1 अक्टूबर से कनॉट प्लेस (CP) और अन्य जगहों पर भी खुल सकती हैं.


लाइसेंस धारक तय करेंगे रेट
आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि माइक्रोब्रेवरीज के लिए पांच आवेदन आए हैं, जिनमें से 2 को मंजूरी दे दी है. वहीं उन्होंने बताया कि एक प्लांट को लगाने में करीब 15 दिन का समय लगता है. हमें उम्मीद है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते से दिल्ली के लोग ताजी बीयर का लुत्फ उठा सकेंगे. वहीं अधिकारी ने बताया कि रॉयल प्लाजा होटल ने भी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, जिसपर विचार किया जा रहा है. वहीं दीवान स्पिरिट्स को ड्राफ्ट बीयर बेचने की मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि फिलहाल दिल्ली में ताजा बीयर या माइक्रोब्रायरी की सुविधा नहीं है. इस नई सुविधा से राजस्व पैदा होगा और लोगों को ताजा बीयर मिल सकेगी. वहीं अधिकारी ने बताया कि लाइसेंस के लिए 2.5 लाख रुपये का आवेदन शुल्क अदा करना पड़ेगा. इससे संस्था 500 लीटर प्रति दिन की क्षमता का माइक्रोब्रायरी का प्लांट लगा सकेगी. वहीं बीयर के रेटों को लेकर अभी कुछ तय नहीं किया है. बीयर का शुल्क लाइसेंस धारक तय करेंगे.


क्या होगी लाइसेंस फीस
बता दें कि 500 लीटर प्रति दिन की क्षमता का माइक्रोब्रायरी का प्लांट लगाने के लिए ढाई लाख रुपये का लाइसेंस शुल्क अदा करना होगा. हालांकि बीयर का शुल्क क्या होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है. बीयर का शुल्क लाइसेंस धारक तय करेंगे.


कौन कर सकता है आवेदन
इसके लाइसेंस के लिए L-16, L-17, L-18, L-19 लाइसेंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं. वहीं जिनके पास ये लाइसेंस नहीं हैं तो उन्हें L-11 लाइसेंस के लिए भी आवेदन करना होगा. वहीं संस्था के पास स्थाई भवन होना जरूरी है.