NEET Exam Case: NEET परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. कल जिन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, वो 4 जून को नीट का रिजल्ट आने के बाद दाखिल की गई है.


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याचिकाओं में मांग है कि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच SIT/एक्सपर्ट कमेटी से कराई जाए. 4 जून के नतीजों के अधार हो रही कॉउन्सलिंग को रोका जाए और  5 मई को हुई NEET परीक्षा रद्द की जाए और साथ ही नए सिरे से दोबारा परीक्षा कराई जाए. कल जिन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है उनमें फिजिक्स वाला के CEO अलख पांडेय और आंध्रप्रदेश के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज की याचिकाए शामिल हैं.


याचिका का आधार
याचिका में छात्रों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर ग्रेस मार्क देने में मनमानी का आरोप लगाया है. अर्जी में कहा गया है कि कुछ छात्रों को बैक डोर एट्री देने के लिए NTA ने ये तरीका अपनाया है. जिस तरह से कुछ छात्रों को 720 में से 718 या 719 तक नंबर मिले है, वो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है. याचिका में इस पर सवाल उठाया गया कि इस बार परीक्षा में 67 छात्रों ने पहला स्थान हासिल किया है. उन्हें 720 में से पूरे 720 नंबर मिले हैं. अहम बात ये है कि इनमे में 8 छात्र एक ही सेंटर के हैं.


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याचिका के मुताबिक नीट का रिजल्ट 14 जून को घोषित होना था, लेकिन 10 दिन पहले ही नतीजे जारी कर दिए गए. याचिका में कहा गया है कि 5 मई को NEET की परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमे भी पेपर लीक होने की शिकायत सामने आई थी. 


इससे पहले 11 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने  NEET परीक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की थी. कुछ छात्रों की ओर से दायर इस याचिका में पेपर लीक की कई जगह पर घटनाओं का हवाला देते हुए 5 मई को हुई NEET की परीक्षा को रद्द कर उसकी जगह नई परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने कहा था कि नीट परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है. इस लिहाज से NTA से हमे जवाब चाहिए. कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 8 जुलाई तय की थी.


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