पलवलः 1 जनवरी, 2018 की रात को पलवल में तीन घंटे के अंदर एक के बाद एक छह लोगों की हत्या कर पूरे इलाके में सनसनी फैलाने वाले साइको किलर नरेश धनखड़ को मंगलवार को एडीजे प्रशांत राणा की अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है. सभी हत्याएं देर रात 2 से 5 बजे के मध्य हुई थीं. कहा जाए तो उसने तीन घंटे तक पलवल की सड़कों में तांडव मचाया था और लोहे की रॉड से छह लोगों की हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद पूरा शहर सकते और दहशत में आ गया था.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जानकारी के अनुसार, हत्यारे ने उस रात सबसे पहली हत्या पलवल अस्पताल में बैड पर सो रही महिला मरीज की लोहे की रॉड से की थी. उसके बाद उसने 5 लोगों को रास्ते में मारा है, फिर आगरा रोड और मीनार गेट के बीच में एक चौकीदार को मारा. इसके बाद आरोपित ने अस्पताल में एक महिला की हत्या कर दी. मरने वालों में दो चौकीदार और एक रिक्शा पुलर था. दिल को दहलाने वाली हत्याकांड को अंजाम देने वाला शख्स नरेश वर्ष 1999 में सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में भर्ती हुआ था.


वहां से मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर होने के बाद कृषि विभाग में एडीओ के पद पर वर्ष 2006 में भर्ती हुआ और बाद में प्रमोशन के जरिए उसे एसडीओ का पद मिला. आरोपी ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर दिया था. हत्या की इन वारदातों के बाद पलवल में तत्कालिन एसपी सलोचना गजराज ने हाई अलर्ट घोषित करा दिया गया था. सीरियल किलर को उसके ससुर के घर के पास से आदर्श कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया था.


ये भी पढ़ेंः Kaithal: देवर ने भाभी को प्यार में दिया धोखाकराया रेप केस दर्ज


पुलिस ने आरोपी को घायल अवस्था में पकड़ा था. आरोपी मछगर गांव का रहने वाला है. 15 साल पहले नरेश की शादी पलवल निवासी सीमा के साथ हुई थी, नरेश का सीमा से 13 साल का एक बेटा भी है. पत्नी सीमा नरेश को छोडक़र अपने मायके चली गई थी, दोनों के बीच विवाद चल रहा था, लेकिन अभी तक तलाक नहीं हुआ है. मृतक खैमचंद की पत्नी कमला व सीताराम की पत्नी दौपती ने अदालत से जैसे ही हत्याओं के आरोपी नरेश धनकड़ को अदालत ने सजा सुनाई तो उन्होंने कहा कि आज अदालत ने उन्हें न्याय दिया है.


उन्होंने कहा कि वो उसी दिन से आस कर रही थी कि जिस तरह से उनके निर्दोश पतियों की हत्या की गई है, ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए, अदालत ने आज यह कर दिया उन्हें आज शांति मिली है. यदि वह छूटता तो फिर किसी को मारता. पिछले 5 साल से केस लड़ रहे वकील नासिर हुसैन, रन सिंह तेवतिया तथा कुलदीप सिंह आदि वकीलों ने बताया कि इस मामले में पलवल की  अदालत ने बहुत सही फैसला सुनाया है. इस फैसले से जहां पीड़ित परिवारों के लोग खुश हुए हैं. वही फैसले से न्याय प्रणाली और न्याय प्रणाली और न्यायालय पर देशवासियों का विश्वास और आस्था बढ़ेगी.


(इनपुटः रुस्तम जाखड़)