ये लोग 31 जुलाई के बाद भी फाइल कर सकते हैं ITR, नहीं लगेगी जुर्माना

ITR Filing: ये तो हर किसी को पता होगा कि इनकम टैक्स देर से भरने पर टेक्सपेयर्स को जुर्माना देना पड़ता है. लकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसे टैक्सपेयर भी हैं, जनको लेट से ITR फाइल करने पर भी नहीं लगता किसी तरह का जुर्माना. आइए जानते हैं.

ज़ी न्यूज़ डेस्क Sun, 30 Jun 2024-9:11 pm,
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जो लोग टैक्स लेट भरते हैं उनको जुर्माना भरना पड़ता है,लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका डेडलाइन खत्म होने के बाद जुर्माना नहीं देना पड़ता है. 

 

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बता दें कि 31 जुलाई 2024   तक, वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिकर्न जमा करना बेहद जरूरी होता है. डेडलाइन खत्मा होने के बाद ईपको जुर्माना देना पड़ सकता है. 

 

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लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी है, जिनका डेडलाइन खत्म होने के बाद भी ITR फाइल करने के बाद भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. 

 

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जिन लोगों का कोई टैक्स देनदारी नहीं है उन लोगों पर डेडलाइन खत्म होने के बाद भी रिटर्न फाइल करने पर किसी तरह की कोई पेनाल्टी नहीं लगती है. 

 

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पहले वाली टैक्स रिजीम के अनुसार, 2.50 लोख रुपये सालाना इनकम लोगों को किसी तरह की कोई पेनाल्टी नहीं देनी होगी. वहीं जो लोग 60 वर्ष से ऊपर के हैं उनके लिए 3 लाख रुपये तक की लिमिट है. 

 

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जो लोग 80 वर्ष से ऊपर के हैं उनके लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपये है. नई टैक्स रिजीम के अनुसार, 3 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स छूट का लाभ आपको मिलता है.  

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