ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठने के भी हैं नियम, नहीं मानने पर लग सकता है जुर्माना
Indian Railway: ट्रेन के जनरल कोच में हर कोई चढ़ जाता है, लेकिन क्या आपको पता है जनरल कोच में चढ़ने के भी कई नियम हैं. आइए जानते हैं.
Train
भारतीय रेलवे में हर रोज लगभग करोड़ों लोग सफर करते हैं. वहीं हर रोज कम से कम हजारों ट्रेन संचालित की जाती हैं. यही कारण है कि भारतीय रेलवे को लोगों के लाइफ लाइन कहा जाता है.
General Compartment
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अलग-अलग कैटिगरीज में टिकट को रखा है, जिसमें AC कोच्च, स्लीपर और जनरल कोच्च आते हैं. लेकिन इनमें भी सफर करने के कुछ नियम होते हैं.
General Compartment Rules
बता दें कि एसी और स्लीपर कोच की टिकट जनरल से महंगी होती है. यही कारण यात्री अपनी सुविधा को देखते हुए एसी या स्लीपर में सफर करना पसंद करते हैं.
Ticket
जनरल कोच में अगर कोई इंसान सफर करता है तो उसे 199 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने के लिए 3 घंटे से पहले टिकट नहीं लेना चाहिए.
Ticket For Train
रेलवे के अनुसार जनरल टिकट से यात्रा करने वालों के लिए 199 किलोमीटर के लिए 3 घंटे से पहले के टिकट को अमान्य माना जाएगा. ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है.
Indian Railway Rules
वहीं अगर आप 199 किलोमीटर से अधि का सफर करते हैं तो आप 3 दिन पहले भी टिकट ले सकते हैं.199 किलोमीटर के लिए 3 घंटे पहले टिकट लेने का नियम 2016 में लागू किया गया था