BBC Documentary Screening Issue: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग (BBC Documentary Screening) करने के आरोप में एक साल के सस्पेंड एनएसयूआइ (NSUI) के राष्ट्रीय सचिव (National Secretary) एवं छात्र नेता लोकेश चुग (Lokesh Chugh) से बड़ी राहत मिली हैं. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सस्पेंशन के आदेश को आज रद्द कर दिया है. 



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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि डीयू प्रशासन का फैसला गलत था, जिसमें नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया था. बार एंड बैंच के मुताबिक दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुग को विश्वविद्यालय से वर्जित करने के दिल्ली विश्वविद्यालय के आदेश को रद्द कर दिया. इस आरोप पर कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी की स्क्रीनिंग में भाग लिया था.


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न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने आदेश देते हुए कहा कि अदालत 10 मार्च 2023 के विवादित आदेश को बनाए रखने में असमर्थ है. विवादित आदेश को अलग रखा गया है. याचिकाकर्ता यानी लोकेश चुग का प्रवेश बहाल किया जाता है.


वहीं इस मामले में छात्र लोकेश चुग का कहना है कि यह इंसाफ की जीत है. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना पक्ष रखने के लिए पूरा जोर लगा दिया था. उनकी तरफ से अटॉर्नी पेश हुए थे, जिससे पता चलता हैं कि डीयू का यह फैसला ऊपर से आया था, बल्कि कैंपस में बैठे सरकारी गुलामों ने तो सिर्फ उसपर मुहर लगाई थी.


एनएसयूआइ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन का कहना हैं कि तानाशाही हमेशा हारती हैं और इस बार भी हारी हैं. हाईकोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय संघ का अड्डा बन चुका हैं. यहां पर BJP नेताओं को बैठाया जा रहा हैं, जिससो कि यह छात्रों पर जुल्म कर सकें.