Rahul Gandhi NOC: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तीन साल के लिए सामान्य पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए शुक्रवार को अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) दे दिया है. राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था.


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इसके बाद राहुल गांधी ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे. न्यायाधीश ने राहुल के वकील से कहा कि मैं आंशिक रूप से आपकी अर्जी मंजूर कर रहा हूं. यह NOC दस वर्ष के लिए नहीं बल्कि तीन साल के लिए होगी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी शिकायतकर्ता हैं. राहुल ने दस वर्ष की अवधि के लिए सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) का अनुरोध किया था.


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बता दें कि राहुल गांधी की वकील ने 10 साल की NOC के लिए गुहार लगाई थी. वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने आवेदन का विरोध किया. उन्होंने कहा कि आवेदक के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोई वैध कारण नही है. राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने की किसी योग्यता नही है. वहीं स्वामी ने कहा कि उनका पासपोर्ट केवल एक साल के लिए जारी किया जाना चाहिए. वहीं उसका हर साल नवीनीकरण किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश नागरिकता होने के कारण सवालों के घेरे में थी.


गुजरात के एक मानहानी के केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया. इसके बाद राहुल गांधी ने अपने दस्तावेज सौटा दिए. वहीं उन्होंने सामान्य पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए दिल्ली की अदालत का रुख किया. इसके बाद आज उन्हें अदालत से 3 साल के लिए NOC मिल गई है.