Satyendar Jain Interim Bail: मनी लांड्रिंग केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने जैन को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है. इस दौरान वो किसी भी निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकेंगे. कोर्ट का यह आदेश 11 जुलाई तक प्रभावी रहेगा. 


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सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को उनके खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी है, इस दौरान वो किसी भी निजी अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं. इलाज की रिपोर्ट उन्हें कोर्ट को देनी होगी. SC कोर्ट की शर्ते के अनुसार, वो 6 हफ्तों के दौरान दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं और ना ही किसी गवाह से मिलकर उसे प्रभावित करने का प्रयास करेंगे. इस दौरान वो मीडिया से भी बात नहीं करेंगे. 


गुरुवार को बिगड़ी सत्येंद्र जैन की तबियत
गुरुवार को सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरुम में फिसलकर घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया. सेहत बिगड़ने के बाद जैन को लोकनायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो ICU में हैं. 


जेल में 35 किलो घटा जैन का वजन
हाल ही में सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जेल में रहते हुए उनका तकरीबन 35 किलो वजन घट गया है. वो हड्डियों का ढांचा भर रह गए हैं. सिंघवी ने जैन की बेहद खराब हालत का हवाला देते हुए सुनवाई के लिए अवकाशकालीन बेंच से आग्रह करने की इजाजत मांगी थी. 


मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस (PMLA) मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं. ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कई कंपनियों ने शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये लिए. इन कंपनियों को हवाला के जरिये से कोलकाता के एंट्री ऑपरेटरों से नकद रकम हासिल हुई थी. यानी कोलकाता से ऑपरेट करने वाले हवाला कारोबारियों ने नगद रकम हासिल की, जिसे शेल कंपनियों के जरिये सत्येंद्र जैन से जुड़ी कंपनियों को ट्रांसफर किया गया.