Supreme Court Close Wrestlers Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई पर रोक लगा दी है. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपकी याचिका का मकसद थी कि FIR दर्ज हो, जो कि अब पूरा हो चुका है. वहीं अब हम इस मामले को यहीं बंद कर रहे हैं. CJI ने आगे कहा कि अगर मामले में कोई शिकायत हो तो उसे मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट के सामने रखा जा सकता है. 


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कोर्ट पुलिस पर कर सकता है भरोसा


मामले में सॉलीसिजर जनरल (SG) तुषार मेहता ने SC को बताया कि SC के पुराने आदेश के अनुसार पहलवानों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की ओर से सुनिश्चित की गई है. SG ने बताया कि नाबालिग महिला पहलवान के पास सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किया गया है, ताकि उनकी पहचान न हो सके. इसके अलावा जंतर-मंतर पर तीन पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. वहीं तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष होकर जांच कर रही है. कोर्ट पुलिस पर भरोसा कर सकता है. शिकायतकर्ता के बयान दर्ज हुए हैं.


पुलिस टीम निष्पक्ष होकर कर रही जांच
SG तुषार मेहता ने कहा कि लेडी पुलिस ऑफिसर की टीम जांच कर रही है, वो निष्पक्ष होकर अपना बेस्ट कर रही है. बार-बार याचिकाओं के जरिये जांच को अपने मनमाफिक दिशा देने की मांग ठीक नहीं है. इस पर CJI ने कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि जांच ठीक से हो. 


ब्रजभूषण सिंह टीवी पर बना स्टार
महिला पहलवानों की ओर से वकील ने कहा कि पुलिस ने शिकायत लेने में ही 3 घंटे का वक्त लिया. वहीं FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने बयान रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं समझी थी. कोर्ट में हलफनामा दायर होने के बाद 6 पीड़ितों को 161 के तहत नोटिस मिला है. वकील ने आरोप लगाया है कि आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह टीवी स्टार बन गया है. वो लगतार मीडिया में बयान दे रहा है. शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की पहचान उजागर कर रहा है. महिला पहलवानों के वकील ने कहा कि कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं की पहचान का नहीं खुलासा होना चाहिए, लेकिन आरोपी लगातार टीवी इंटरव्यू में उनका नाम ले रहा है. 


पुलिसकर्मी भी हुए घायल
वहीं इस पर पलटवार करते हुए SG तुषार मेहता ने कहा कि शिकायकर्ता खुद टीवी इंटरव्यू दे रही है. SG तुषार मेहता ने कल के घटनाक्रम का जिक्र कर कहा कि दो नेता धरना स्थल पर बेड लेकर पहुंच गए. उसके बाद हुई झड़प में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. 


वहीं CJI ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट में दाखिल याचिका का मकसद था कि FIR दर्ज हो, वो मकसद पूरा हो गया है. CJI बोले कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पुलिस ने महिला पहलवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं. हम अपनी ओर से सुनवाई बंद कर रहे हैं.