Manish Sisodia Bail: राजधानी दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद 17 अक्टूबर को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. 


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इस पूरे मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि '338 करोड़ रुपये के ट्रांसफर का लिंक साबित हो रहा है, जिसकी जानकारी हमें एजेंसी ने हमे ये जानकारी दी है. इस पूरे मामले में सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध है. वहीं कोर्ट ने जांच एजेंसियों को 6-8 महीने में ट्रायल पूरा करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि अगर इस बीच ट्रायल पूरा नहीं होतो है तो सिसोदिया फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं.  


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वहीं 17 अक्टूबर को इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान  सिंघवी ने कोर्ट से कहा था  कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और इस घोटाले से उनका कोई भी संबंध नहीं है फिर क्यों उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया है. इस सवाल का जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा था कि  ED का कहना है कि सिसोदिया ने घोटाले के पैसों को इधर-उधर किया है. 


अनिश्चितकाल तक सिसोदिया को जेल में नहीं रख सकते- SC
मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई करते हुए SC ने ED से सिसोदिया के खिलाफ सबूत मांगे थे. साथ ही SC ने जांच एजेंसियों से पूछा कि 'मनीष सिसोदिया पर आरोप कब तय होंगे. आप उन्हें अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में नहीं रख सकते.' सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियां सिसोदिया के खिलाफ सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा कोई और सबूत नहीं पेश कर पाई थी, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि आज मनीष सिसोदिया को जमानत मिल सकती है, लेकिन एक बार फिर मनीष सिसोदिया और AAP को बड़ा झटका लगा है.