Satyendra jain Bail Plea: सुप्रीम कोर्ट धनशोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा. न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.


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चिकित्सा के आधार पर मिली ती जमानत
शीर्ष अदालत ने 14 दिसंबर, 2023 को आप सरकार के पूर्व मंत्री जैन को चिकित्सा आधार पर मामले में दी गई अंतरिम जमानत आठ जनवरी तक बढ़ा दी थी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई, 2023 को सत्येंद्र जैन को चिकित्सा के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है.


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30 मई को हुए थे गिरफ्तार
वहीं आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन ने इस मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 6 अप्रैल, 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई, 2023 को जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया है. ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था.


CBI की FIR पर गिरफ्तार
सीबीआई ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत 2017 में सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज CBI की प्राथमिकी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था. सत्येंद्र जैन ने इन आरोपों से इनकार किया है और उन्हें सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में छह सितंबर 2019 को निचली अदालत ने नियमित जमानत दे दी थी.