Supreme Court slams Nupur Sharma: बीजेपी की पू्र्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और कहा कि नूपुर शर्मा के गैर जिम्मेदाराना बयान ने देश में लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया है. अब दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दोबारा नूपुर शर्मा से पूछताछ कर सकती है और फिर से उन्हें नोटिस भेजा जा सकता है.


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18 जून को दर्ज हुआ था बयान


विवादित बयान को लेकर नूपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 41A के तहत नूपुर शर्मा को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था और वह जांच में शामिल हुई थी. दिल्ली पुलिस ने 18 जून को नूपुर शर्मा का बयान दर्ज किया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बाद फिर से उनसे पूछताछ की जा सकती है. सर्वोच्च अदालत ने अपनी टिप्पणी में पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि FIR दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?


सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई गई थी. कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपने बयान के लिए टीवी पर आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए थी. उन्होंने माफी मांगने में देरी की है और बयान वापस लेने का क्या औचित्य है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चैनल की बहस पर भी सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि जो मामला अदालत में लंबित है, उस पर बहस करने का क्या मतलब है, यह एजेंडा प्रमोट करने का तरीका है. अगर नूपुर को लगता है कि उनका बहस में गलत इस्तेमाल हुआ है तो सबसे पहले उन्हें एंकर के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए थी. 


जांच पर कोर्ट ने उठाए सवाल


नूपुर शर्मा के अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी लताड़ लगाई है. अदालत ने शर्मा के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक जांच के नाम पर क्या किया है. हमारा मुंह मत खुलवाइए. पुलिस ने आपके लिए रेड कॉरपेट बिछा रखा है. आप किसी के खिलाफ शिकायत करते हैं उसकी गिरफ्तारी हो जाती है लेकिन कोई आपको छूता तक नहीं है.


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