Delhi: शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं, अब नहीं चलेगा कोरोना का बहाना
Drunk And Drive Campaign: शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है. इसके अलावा आपपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. 6 महीने की जेल भी हो सकती है या फिर दोनों सजा मिल सकती हैं.
नई दिल्ली: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में शराब पीकर वाहन चलाने के बाद हो रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने फिर से Drunk And Drive की शुरुआत की है. लेकिन इस बार Drunk And Drive पर पुलिस कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी को ध्यान में रखकर चालान काट रही है. एल्कोमीटर में लगने वाले पाइप का इस्तेमाल अब एक बार ही होगा और हर पाइप पैकिंग में होगा.
क्या हैं Drunk And Drive पर पुलिस के इंतजाम?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब बड़े स्तर पर Drunk And Drive चला रही है. Zee News की टीम Drunk And Drive का जायजा लेने के लिए दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पहुंची. जहां के ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर सुनील यादव अपने स्टाफ के साथ मुस्तैद थे. यहां Saturday Night को लोग बार और होटल में पार्टी करने के लिए पहुंचते हैं और शराब पीने के बाद वाहन चलाकर सड़क हादसों को अंजाम देते हैं. कई हादसों में लोगों की जान तक चली जाती है.
अब नहीं चलेगा कोरोना का बहाना
कोविड के केस दिल्ली में बढ़ने पर Drunk And Drive को बंद कर दिया गया था और लोग भी कोरोना का बहाना बनाकर एल्कोमीटर का इस्तेमाल करने से मना करते थे, जिसके बाद Drunk And Drive को बंद कर दिया गया था.
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दूरी बनाकर काटा जा रहा चालान
ट्रैफिक डीसीपी अजय तोमर ने कहा कि स्टाफ ग्लव्स और मास्क के साथ होता है. एक बार यूज करने पर एल्कोमीटर को सेनिटाइज भी करते हैं और नए एल्कोमीटर पाइप का इस्तेमाल करते हैं जो पैकिंग में होता है. पहले एल्कोमीटर पाइप पैकिंग में नहीं होता था और दूरी बनाकर चालान काटा जा रहा है.
Drunk And Drive के शुरू होने के बाद से अब भी बहुत से लोग शराब पीकर वाहन चलाते हुए मिल रहे हैं और जब उनसे पूछा जा रहा है तो वो धमकी दे रहे हैं. हालांकि कुछ लोगों को इसका पछतावा भी है.
सत्यनारायण नाम के एक शख्स की कार को जब पुलिस ने रोका तो वो कार को न रोककर उसे भगाता हुआ ले गया. आगे रेड लाइट पर गाड़ी खड़ी होने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया. जब पुलिस ने एल्कोमीटर पाइप लगाकर उसमें फूंक मरवाई तो उसका एमजी 38 था. 30 से ज्यादा एमजी होने पर ट्रैफिक पुलिस चालान करती है.
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एक कार में 3 दोस्त जब निकले तो पुलिस ने उनको रोका. जब एल्कोमीटर पाइप से फूंक लगाकर चेक किया तो उसका लेवल भी चालान वाला था. जब हमने उससे पूछा कि आप शराब पीकर गाड़ी क्यों चला रहे हैं तो वो हम पर ही आग बबूला होने लगा.
ट्रैफिक पुलिस के साथ Zee News भी आपसे अपील करता है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं. अगर आप शराब पीकर वाहन चलाएंगे और पुलिस ने पकड़ लिया तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपकी गाड़ी तो जब्त होगी और उसके साथ कोर्ट आपपर 10 हजार रुपये से ज्यादा का जुर्माना और 6 महीने की सजा और दोनों भी हो सकती है. इसलिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए ऐसा न करें नहीं तो आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है.
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