नई दिल्ली: देश की घरेलू एयरलाइंस कंपनियों ने एविएशन मंत्रालय (Aviation Ministry) से सिफारिश की है कि वो कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट (Corona Vaccine Certificate) को हवाई यात्रा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शामिल करें. इस सिफारिश में कहा गया है कि अगर कोई पैसेंजर कोरोना वैक्सीन की दोनों या सिर्फ फिर एक डोज ले चुका हो और उसके आरोग्य सेतु एप (Aarogya Setu App) में  वो सेफ कैटेगिरी में हो तो उसे हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए.


फिलहाल ये है व्यवस्था


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फिलहाल अलग अलग राज्यों में हवाई सफर के लिए पैसेंजर्स की कोरोना जांच (Covid-19) से संबंधित RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट मांगी जाती है. ये नियम सभी राज्यों में एक समान नहीं है. वहीं एयरलाइंस की तरफ से कहा है कि कई मामलों में जहां इमरजेंसी में ट्रैवल करना पड़ता है या अगर किसी वजह से RT-PCR रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही हो तो ऐसे में कोविड वैक्सीन की वैकल्पिक व्यवस्था काफी मददगार साबित होगी. 


मुश्किलों के दौर से गुजर रहीं कुछ घरेलू एयरलाइंस के मुताबिक इस फैसले से जहां मुसाफिरों में हवाई सफर को लेकर भरोसा जागेगा वहीं लोग टीका लगवाने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे.


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राज्यों के पास है अधिकार


हालांक देश में कोविड वैक्सीन को यात्रा के लिए माना जाए या नहीं इसका अधिकार राज्यों के पास है. राज्य चाहें तो अपने राज्य के किसी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टॉप पर आ रहे यात्रियों के लिए कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता दे सकते हैं. वहीं एविएशन मंत्रालय अगर एयरलाइन्स की सिफारिश से सहमत होता है तो राज्य सरकारों से इसको लेकर अपील की जा सकती है.


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