और कुछ मत कहलवाइए, ठीक नहीं होगा! चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने किसे फटकारा, 5 बड़ी बातें
Electoral Bonds Case Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से चुनावी बॉन्ड के यूनिक नंबर्स का खुलासा करने का आदेश दिया है. SC ने SBI को 21 मार्च तक की मोहलत दी है.
SC on Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम का सारा डेटा सार्वजनिक करने को कहा है. सोमवार को अदालत ने SBI से कहा कि उसे भुनाए गए बॉन्ड के यूनिक नंबर्स बताने होंगे. SBI सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का पालन करने पर सहमत हो गया. सुप्रीम कोर्ट ने SBI चेयरमैन से 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हलफनामा दायर करने को कहा है. वह घोषणा करेंगे कि चुनावी बॉन्ड के सभी डेटा का खुलासा कर दिया गया है, कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है. सोमवार को सुनवाई के दौरान, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर SBI को फटकार लगाई. उन्होंने कहा, SBI का एटीट्यूड ऐसा है कि 'आप हमें बताइए क्या खुलासा करना है, हम कर देंगे...' सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल को भी लताड़ा. सीजेआई ने कहा, 'ये सब पब्लिसिटी से जुड़ी बातें हैं और हम इसमें नहीं पड़ेंगे. मुझसे और कुछ मत कहलवाइए. यह अप्रिय होगा.' सोमवार को चुनावी बॉन्ड मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ, 5 प्वॉइंट्स में जानिए.
इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई: SC में क्या हुआ, 5 बड़ी बातें
1. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई शुरू होते ही, SCBA के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने एक पत्र का जिक्र किया. उसमें चुनावी बॉन्ड के फैसले की समीक्षा की मांग की गई है. इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने उन्हें फटकार लगा दी. सीजेआई ने कहा कि 'आप सीनियर वकील होने के साथ-साथ SCBA के अध्यक्ष हैं. आपने मेरी स्वत: प्रेरणा (suo Motu) शक्तियों का आह्वान करते हुए एक पत्र लिखा है. ये सब पब्लिसिटी से जुड़ी बातें हैं और हम इसमें नहीं पड़ेंगे. मुझसे और कुछ मत कहलवाइए, यह अप्रिय होगा.' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे केंद्र सरकार की ओर से, अग्रवाल की चिट्ठी से खुद को पूरी तरह अलग करते हैं. इसकी कोई जरूरत नहीं थी.
2. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने SBI से सभी डीटेल्स का खुलासा करने को कहा था जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर्स भी शामिल हैं. SC ने SBI से कहा, 'हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके पास है.
3. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, 'एसबीआई का रवैया ऐसा लगता है कि "आप हमें बताएं कि क्या खुलासा करना है, हम खुलासा करेंगे". यह उचित नहीं लगता.' SBI के वकील हरीश साल्वे ने अदालत को यह बताना चाहा कि उन्होंने आदेश को कैसे समझा. साल्वे ने कहा कि वह सब कुछ देने को तैयार है. अगर नंबर होंगे तो हम देंगे.
4. सीजेआई ने जानना चाहा कि चुनावी बॉन्ड खरीद और भुनाने का डेटा SBI ने कैसे स्टोर किया है. साल्वे ने बताया कि डेटा दो फाइलों में है. बॉन्ड नंबर केवल बॉन्ड पर है जो अल्ट्रावायलेट (UV) लाइट में ही दिखता है.
5. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, 'हम कहेंगे कि एसबीआई बॉन्ड नंबर्स का खुलासा करेगा और यह भी कि आपको एक हलफनामा दायर करना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि आपने कोई जानकारी नहीं छिपाई है. चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत विवरण अपलोड करेगा.'
क्या है चुनावी बॉन्ड केस
राजनीतिक दलों को फंडिंग के लिए 2017-18 में लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 'असंवैधानिक' करार दिया था. अदालत ने SBI से चुनावी बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा सार्वजनिक करने को कहा था. SBI को बॉन्ड खरीदने वालों के साथ-साथ उन्हें भुनाने वाली पार्टियों की जानकारी भी देनी थी. हालांकि, SBI ने बॉन्ड के यूनिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया था. यूनिक नंबर्स के जरिए यह मिलान हो पाएगा कि किस चुनावी बॉन्ड को किस राजनीतिक पार्टी ने भुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को SBI से उन्हीं यूनिक नंबर्स की जानकारी देने को कहा है. SBI चेयरमैन अपने हलफनामे में यह भी घोषित करेंगे कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है.