नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की साइबर सेल (Cyber Cell) ने फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आईटी एक्ट (IT) और पॉक्सो (Pocso Act) की धाराओं में मामला दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ शिकायत नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) द्वारा ट्विटर से एक बच्ची को धमकाने और उसे प्रताड़ित करने के मामले में दी गई थी.


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हांलाकि आरोपी मोहम्मद जुबैर ने आरोपों से इंकार किया है. आरोपी जुबैर ने कहा है कि शिकायत का कानूनी जवाब देने को तैयार हैं. 


सोशल मीडिया पर हुई पोस्ट की शिकायत 
NCPCR ने मोहम्मद जुबैर द्वारा शेयर किए गए एक ट्वीट का हवाला दिया है. आरोपों के मुताबिक जुबैर ने 6 अगस्त को एक ऑनलाइन बहस के दौरान एक नाबालिग बच्ची और उसके बाबा की तस्वीर पोस्ट की थी. ऑनलाइन बहस के दौरान उसकी पोस्ट पर दो अन्य लोगों द्वारा कमेंट किया गया था. हालांकि पोस्ट में बच्ची का चेहरा धुंधला कर दिया गया था ताकि उसकी पहचान न हो सके लेकिन उसके बाबा का चेहरे साफ दिख रहा था. 


NCPCR ने लिया संज्ञान तब हुई FIR
एनसीपीसीआर अधिकारी के मुताबिक उन्होने CPCR Act 2005 की धारा 13 (1) और k के तहत मिली शिकायत पर संज्ञान लिया था. वहीं पुलिस के मुताबिक मामले में आईपीसी की धारा 509 बी, और पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है. इस एफआईआर में @zoo_bear सहित 3 ट्विटर हैंडल का उल्लेख है, जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा चलाया जा रहा था. 


गौरतलब है कि इस मामले में ट्विटर से भी जानकारी मांगी गई थी और ट्वीटर के जवाब से असंतुष्ट होने के बाद मुहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई. 


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