सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर लगेगी रोक, सरकार ने हाई कोर्ट में दी ये जानकारी
सोशल मीडिया (Social Media) पर एंटी इंडिया कंटेंट (Anti India Content) डाले जाने की मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इस मामले में केंद्र सरकार को प्रेजेंटेशन दे.
नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) पर एंटी इंडिया कंटेंट (Anti India Content) डाले जाने की मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इस मामले में केंद्र सरकार को प्रेजेंटेशन दे. वही केंद्र सरकार ने कोर्ट को सूचित किया है कि वह सोशल मीडिया के कंटेंट को लेकर जरूरी कदम उठा रही है.
केंद्र सरकार ने कोर्ट से ये भी कहा कि जिस तरीके से एंटी इंडिया मूवमेंट सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है. वह उसके संज्ञान में है और जरूरी कदम उठाए जा रहे है. जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में ट्विटर इंडिया और उनके अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेने की मांग की थी.
याचिका में दलील दी गई है कि ट्विटर इंडिया पर खालिस्तान मूवमेंट को प्रमोट किया जा रहा है. याचिका में ये भी कहा गया था कि जो लोग ट्विटर इंडिया पर खालिस्तान मूवमेंट को प्रमोट कर रहे है उनके खिलाफ एनआईए जांच होनी चाहिए. साथ ही कंटेंट और विज्ञापन को केंद्र सरकार रेगुलेट करे, जिससे एंटी इंडिया मूवमेंट पर लगाम लगाई जा सके.
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