Delhi NCR: दिल्ली एनसीआर में खतरनाक होते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (ग्रेप) के चरण चार को लागू कर दिया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता गुरुवार को भी ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी रही. दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह नौ बजकर 10 मिनट पर 426 रहा. आनंद विहार और जहांगीरपुरी में एक्यूआई 460 रहा.


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बता दें एक्यूआई यदि 400 से अधिक हो, तो उसे ‘गंभीर’ माना जाता है और यह स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है और पहले से बीमार व्यक्तियों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है.


ग्रेप चौथे चरण में दिल्ली एनसीआर में लागू होंगी ये पाबंदियां:-


-दिल्ली में डीजल से चलने वाले मध्यम और बड़े ट्रक नहीं चल सकेंगे, (जरूरी सामानों की सप्लाई से जुड़े ट्रकों को छूट होगा). सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक चल सकेंगे.   


-एनसीआर में पीएनजी के अलावा अन्य ईंधन का इस्तेमाल करने वाली सभी इंडस्ट्री बंद रहेगी चाहे वहां पीएनजी सप्लाई हो या नहीं.


-कंस्ट्रक्शन और डिमोलेशन के पब्लिक प्रोजेक्ट भी बंद रहेंगे- इसमें हाइवे, सड़के, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन आदि से जुड़े काम भी शामिल हैं.


-दिल्ली-एनसीआर की राज्य सरकारें फैसला कर सकती हैं कि सरकारी ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस में 50 प्रतिशत कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाए. इसके साथ केंद्र सरकार भी अपने ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला ले सकती है.


-इसके अलावा राज्य सरकारें स्कूल, कॉलेज, संस्थान, गाड़ियों के ऑड ईवन नियम आदि से जुड़े फैसले ले सकेंगी.


एनसीआर के शहरों में क्या है प्रदूषण स्तर
गौरतलब है कि सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को गाजियाबाद (391), नोएडा (388), ग्रेटर नोएडा (390), गुरुग्राम (391) और फरीदाबाद (347) में एक्यूआई ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना रहा. 


शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 और 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 और 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 और 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बहुत खराब’, और 401 और 500 के बीच ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है.


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