Grievance Redressal Officer की नियुक्ति पर ट्विटर ने हाई कोर्ट से मांगा 8 हफ्ते का समय
ट्विटर का ये जवाब उस केस को लेकर आया है जिसमें एक यूजर ने कहा था कि वह कुछ अपमानजनक ट्वीट्स को लेकर शिकायत दर्ज कराना चाहता है. इस मामले ये भी कहा गया था कि कंपनी नए आईटी नियमों का पालन नहीं कर रही है.
नई दिल्ली: माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया है कि कंपनी ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर (Grievance Redressal Officer) को नियुक्त करने के लिए कम से कम 8 हफ्ते का समय लेगी.
Liaison Office बना रहा ट्विटर
ट्विटर ने हाई कोर्ट को एफिडेविट में यह भी बताया कि कंपनी भारत में Liaison Office भी बना रही है, जो कंपनी का परमानेंट फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस होगा. ट्विटर ने हाई कोर्ट को बताया कि नए आईटी नियमों के तहत कंपनी 11 जुलाई तक अपनी पहली कंप्लायंस रिपोर्ट को पेश करेगी.
नए आईटी नियमों के पालन पर कही ये बात
ट्विटर इंक इंडिया यूनिट ने अदालत से कहा है कि उसने एक अंतरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया है और इसके अलावा जल्द ही कंपनी दो अन्य एग्जक्यूटिव्स को कुछ समय के लिए नियुक्त करेगी जिससे देश के नए आईटी नियमों का पालन हो. इसके साथ ही ट्विटर ने बताया कि कंपनी ने तीन पदों के लिए जॉब ओपनिंग पोस्ट की है.
ट्विटर का ये जवाब उस केस को लेकर आया है जिसमें एक यूजर ने कहा था कि वह कुछ अपमानजनक ट्वीट्स को लेकर शिकायत दर्ज कराना चाहता है. इस मामले ये भी कहा गया था कि कंपनी नए आईटी नियमों का पालन नहीं कर रही है.
हाई कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
इससे पहले हाई कोर्ट ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर की नियुक्ति में देरी को लेकर नाराजगी जता चुका है. कोर्ट ने कहा थी ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति नहीं करके ट्विटर नए आईटी नियमों का उल्लंघन कर रहा है.
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