HC Notice On Morbi Incident: गुजरात (Gujarat) के मोरबी (Morbi) में हुए पुल हादसे को लेकर हाईकोर्ट (High Court) सख्त है. गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे (Morbi Bridge Collapse) का स्वतः संज्ञान लेकर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है. गुजरात सरकार को इस मामले में 14 नवंबर तक जवाब दाखिल करना होगा. गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे का स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.


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मोरबी में पुल गिरने से हुआ था हादसा


ब्रिटिश काल में मोरबी में बनाए गए पुल के 30 अक्टूबर को गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई थी. चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष शास्त्री की बेंच ने गुजरात सरकार को मुख्य सचिव, राज्य के गृह विभाग, नगर पालिकाओं के कमिश्नर, मोरबी नगर पालिका, जिला कलेक्टर और राज्य मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया और 14 नवंबर को मामले को फिर से लिस्ट किया.


हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट


गुजरात हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और गृह सचिव से अगले सोमवार यानी 14 अक्टूबर तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. 14 अक्टूबर को इस मामले सुनवाई की जाएगी. इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग को भी 14 नवंबर तक मामले में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. हाईकोर्ट ने एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के आधार पर घटना का स्वत: संज्ञान लिया है.


बता दें कि मोरबी पुल हादसे के बाद गुजरात शहरी विकास विभाग, मोरबी नगरपालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप सिंह जाला को निलंबित कर चुका है. नगरीय विकास विभाग के सूत्रों के अनुसार जाला राजकोट में क्षेत्रीय नगर आयुक्त कार्यालय में तैनात हैं, उन्हें उच्चाधिकारियों या सरकार की अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है.


इस मामले में जांच अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक एस. ए. जाला ने मोरबी नगरपालिका और ओरेवा समूह की अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में संदीप सिंह जाला से करीब दो घंटे तक पूछताछ की थी. पुलिस ने जांच के दौरान ओरेवा के दफ्तर से दस्तावेज इकट्ठा किए, जिसमें उन्हें 2007 के कॉन्ट्रैक्ट के दस्तावेज भी मिले हैं.


(इनपुट- भाषा)


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