Shahi Idgah Verdict: शाही ईदगाह को हिंदुओं को देने की मांग वाली याचिका खारिज, SC ने सुनाया फैसला
Shahi Idgah SC Hearing Today: आज वाराणसी जिला कोर्ट से ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला आ सकता है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह से जुड़ी याचिका पर फैसला सुना दिया है. SC ने याचिका को खारिज कर दिया है.
Krishna Janamabhoomi Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मथुरा के शाही ईदगाह से जुड़ी याचिका पर फैसला (Shahi Idgah Verdict) सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह का अधिग्रहण करके हिंदुओं को सौंपने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad HC) के फैसले को बरकरार रखा है. पिछले साल, 11 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया था. इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इसके अलावा, वाराणसी कोर्ट भी आज ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट (Gyanvapi Survey Report) पर फैसला सुनाने वाला है. आज फैसला हो जाएगा कि ASI सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं.
शाही ईदगाह पर किसका होगा अधिकार?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी. साथ ही हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार देने की मांग की जा रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
ASI रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं?
दूसरी तरफ, ज्ञानवापी मामले में आज कोर्ट का फैसला आ सकता है. बता दें कि ज्ञानवापी मामले में ASI ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि अगले 4 हफ्ते तक सीलबंद ASI सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को नहीं दी जाए. दरअसल, ASI ने हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया है. पिछले दिनों हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी से जुड़े साल 1991 के मूल मुकदमे को दोबारा चलाने का आदेश दिया था.
क्या है हिंदू पक्ष की मांग?
गौरतलब है कि ज्ञानवापी केस में एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, इस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है. हिंदू पक्ष के वकील उत्साहित हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं कि फैसला उनके पक्ष में आ सकता है. बता दें कि हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहा है कि ASI की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए. उसे पक्षकारों को सौंपा जाए. लेकिन, मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है.