Gyanvapi Temple Masjid Case: वाराणसी में ज्ञानवापी (Gyanvapi Complex) का मसला लगातार कानूनी जंग में उलझा हुआ है. इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हिंदू पक्ष की याचिका पर जिला अदालत में लगातार सुनवाई चल रही है. आज भी इस मुद्दे पर कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष कार्बन डेटिंग के मुद्दे पर कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करेगा. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुस्लिम पक्ष की कार्बन डेटिंग पर आपत्ति


मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी (Gyanvapi Complex) को मंदिर बताए जाने पर आपत्ति जताई है. मुसलमानों का कहना है कि वह पुराने समय से ही मस्जिद रही है. मुस्लिम पक्ष ने सत्यता का पता लगाने के लिए ज्ञानवापी परिसर की कार्बन डेटिंग करवाए जाने का भी विरोध किया है. जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर और कुछ नहीं बल्कि एक मंदिर ही है, जिसे औरंगजेब के समय में तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया गया था. हिंदू पक्ष के वकीलों के मुताबिक अगर मंदिर परिसर की खुदाई कर कार्बन डेटिंग की जाए तो सारी सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी. 


जिला जज की कोर्ट में आज होगी सुनवाई


सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के जिला जज डॉ. एके विश्वेश इस मामले की सुनवाई करेंगे. ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले (Gyanvapi Complex) में कार्बन डेटिंग की मांग पर उन्हें 7 अक्टूबर को फैसला देना था. लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस मुद्दे पर मौखिक जवाब दाखिल करने का आग्रह किया था. जिसके बाद जिला जज ने इस मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर तक के लिए टाल दी थी. इस मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट में अपनी आपत्ति दाखिल कर रखी है. उसने ज्ञानवापी में कार्बन डेटिंग का विरोध किया है. 


मुस्लिम पक्ष पेश करेगा अपनी दलीलें


मुस्लिम पक्ष आज जिला अदालत में कार्बन डेटिंग और एएसआई सर्वे पेश नहीं कराने के फेवर में अपनी दलीलें पेश करेगा. इस मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे से शुरू होगी. जिसके बाद कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लेगी और डिसीजन सुनाने के लिए नई तारीख देगी. 


फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी होगी बहस


आज ज्ञानवापी (Gyanvapi Complex) से जुड़े एक और मामले में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सुनवाई होगी. विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन ने इस मामले में कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रखी है. अपनी अर्जी में उन्होंने 3 बिंदुओं पर कोर्ट से आदेश जारी करने का आग्रह किया है. ये तीन बिंदु हैं कि ज्ञानवापी परिसर को मंदिर घोषित कर हिंदुओं को सौंप दिया जाए. परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए. ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के नियमित दर्शन-पूजन का अधिकार दिया जाए. वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले में दोपहर 12 बजे से सुनवाई होगी.



(ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर)