Gyanvapi Case hearing Supreme Court: वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे दी है. इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट आज (5 फरवरी) ज्ञानवापी परिसर में मिले 'शिवलिंग' की प्राचीनता का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. बता दें कि हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और 'शिवलिंग' की प्राचीनता का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वे की मांग की है.


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सभी 10 तहखानों में भी सर्वे कराने की मांग


इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के सभी 10 तहखानों को भी खोलकर वहां सर्वे की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर भी सुनवाई करेगा. इसके अलावा कोर्ट इस केस की मेंटेंबिलटी को लेकर दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर भी सुनवाई करेगा. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि परिसर के अंदर श्रंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं के पूजा अर्चना के अधिकार की मांग वाली याचिका सुनवाई लायक ही नहीं है. प्लेसस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती.


ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की अनुमति


इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा-अर्चना की अनुमति दी है. इसके बाद तहखाने में पूजा शुरू हो गई है और इसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. वाराणसी की जिला अदालत ने 31 जनवरी को दिए अपने आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में तहखाना में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी. अदालत ने कहा था कि जिला प्रशासन अगले सात दिन में इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करे.


हाई कोर्ट का पूजा पर रोक लगाने से इनकार


ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की है. लेकिन, हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित तहखाने में पूजा की अनुमति के खिलाफ दायर अपील पर मस्जिद कमेटी को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी. हालांकि, अदालत ने तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने का कोई आदेश पारित नहीं किया है.


मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष


ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने दावा किया है कि वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित तहखाने में पूजा करने की अनुमति देने संबंधी फैसला ‘जल्दबाजी’ में सुनाया है. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वह न्याय पाने के लिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा. मुस्लिम संगठनों ने यह भी कहा कि देश में उत्पन्न होने वाले विवादों को रोकने के लिए पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को लागू किया जाना चाहिए.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी भाषा)