नई दिल्ली: हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) के उस फैसले पर रोक लगा दी है ​जिसमें सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू में 80 प्रतिशत बेड कोविड-19 (COVID-19) मरीजों के लिए रिजर्व रखने की बात कही थी. 


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दिल्ली सरकार को इस मामले में हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि सिर्फ एक बीमारी को लेकर बेड रिजर्व नहीं किए जा सकते.


एसोसिएशन फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.


बता दें कि देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले 7 राज्यों में है. पीएम नरेंद्र मोदी इन राज्यों के सीएम के साथ कल बैठक कर हालात पर चर्चा कर सकते हैं. 


देश में कोरोना के मामले 56 लाख के करीब पहुंच गए हैं और मृतकों की संख्या 89 हजार के आंकड़े को छूने वाली है.


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