Jammu and Kashmir New Bill: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक-2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक-2023 पर राज्यसभा में जोरदार बहस देखने को मिली. इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने अपनी बात रखी. इस बिल को पहले लोकसभा से पास करा लिया है. हालांकि, यह बिल ध्वनिमत से लोकसभा में पारित कराया गया. इसके साथ ही गृह मंत्री ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए.


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70 सालों से हुआ अन्याय, अब मिलेगी न्याय


अमित शाह ने कहा कि 70 सालों से जिनके ऊपर अन्याय हुआ जो अपमानित हुए हैं. इस बिल से उन लोगों को अपना अधिकार मिलेगा. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस बिल से कश्मीरी विस्थापितों के लिए दो सीटें आरक्षित करने का फैसला किया गया है. एक सीट अधिकृत कश्मीर के लोगों के लिए रिजर्व रखने का फैसला लिया गया है.


जम्मू-कश्मीर में विधानसभा स्टों की ब्यौरा


आपको बता दें कि जम्मू की 37 विधानसभा सीटों को बढ़ाकर 43 करने का फैसला किया गया है. वहीं बात कश्मीर की करें तो यहां पहले 46 सीटें थी जिन्हें बढ़ाकर 47 कर दिया गया है. बात पीओके की करें तो यहां के लिए अब भी 24 सीटें रिजर्व रखी गई हैं. केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है. कुल जम्मू-कश्मीर विधानसभा की बात करें तो जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पहले 107 सीटें थीं जिन्हें अब बढ़ाकर 114 कर दिया गया. पहले यहां मनोनीत सदस्यों की संख्या दो हुआ करती जिसने बढ़ाकर 5 किया गया.


लाल चौक पर क्या बोले केंद्रीय गृह मंत्री


लाल चौक का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि पहले यहां तिरंगा फहराने जाते थे तो रोक दिया जाता था लेकिन आज हर घर पर तिरंगा लगा हुआ है. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि साल 2026 तक यहां पूरी तरह से जीरो टेरर प्लान लागू किया जाएगा. आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 हटाए जाने को वैध ठहराया है.