समझौता- पति हफ्ते में तीन दिन पहली, तीन दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा, संडे को होगा आजाद
Husband Wife Settlement: ग्वालियर का रहने वाला लड़का हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है. पांच साल पहले उसकी पहली शादी हुई थी. लॉकडाउन के दौरान उसके ऑफिस के सहकर्मी के साथ प्रेम संबंध बन गए.
Husband Wife Settlement: एक पत्नी और उसकी दो पत्नियों के बीच एक अनोखे समझौते का मामला सामने आया है. समझौते के तहत पति हफ्ते के पहले तीन दिन पहली पत्नी के साथ और बाद के तीन दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा. जबकि रविवार को वह जिस पत्नी के साथ चाहे रह सकेगा.
इस कहानी की शुरुआत ग्वालियर से होती है जहां 5 साल पहले एक सॉफ्टेवयर इंजीनियर की 28 साल की युवती से शादी हुई थी. लड़का हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है. शादी के बाद पति-पत्नी करीब 2 साल तक एक-दूसरे के संग गुरुग्राम में ही रहे. दोनों के एक एक बेटा हुआ.
लड़के के महिला सहकर्मी से बने प्रेम संबंध
साल 2020 में लॉकडाउन लगा तो पति अपने पत्नी और बेटे को लेकर ग्वालियर आया और कुछ दिन वहीं रहकर वापस गुरुग्राम आ गया लेकिन बीबी और बेटे को ग्वालियर ही छोड़ आया. गुरुग्राम में उसका ऑफिस की सहकर्मी से प्रेम संबंध बन गए. दोनों ने कुछ दिन लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी कर ली. सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दूसरी पत्नी ने भी एक बेटी को जन्म दिया.
ऐसे खुला इंजीनियर की दूसरी शादी का राज
सॉफ्टवेयर इंजीनियर लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ग्वालियर में अपनी पहली पत्नी के पास नहीं गया था. इससे पहली पत्नी को शक हुए एक दिन वह गुरुग्राम पहुंच गई तो उसे पति की दूसरी शादी करने की बात पता चली. दूसरी पत्नी को भी यह जानकर झटका लगा कि उसका पति पहले से शादीशुदा है.
पहली पत्नी ने ग्वालियर फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया और अपने पति के खिलाफ भरण-पोषण का केस दायर करने की तैयारी करने लगीं. इसी दौरान फैमिली कोर्ट के काउंसलर हरीश दीवान उसकी मुलाकात हुई.
काउंसलर ने पति-पत्नी में समझौता कराया
काउंसलर हरीश दीवान ने इंजीनियर की पहली पत्नी को समझाया कि अदालत में मामला लंबा चलेगा और भरण-पोषण के तौर पर उसे अधिक मुआवजा नहीं मिलेगा और जो भी मुआवजा मिलेगा वह कोर्ट-कचहरी के चक्कर में खत्म हो जाएगा.
काउंसर ने जब पति से बात की और उसे गुरुग्राम से दूसरी पत्नी के संग ग्वालियर बुलाया. पति ने साफ कह दिया कि अब वह अपनी दूसरी पत्नी को नहीं छोड़ सकता. इस पर हरीश दीवान ने इंजीनियर को समझाया कि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना उसकी दूसरी पत्नी को कानूनी दर्जा नहीं मिल सकता है. पहली पत्नी दहेज प्रताड़ना सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करा सकती है. इसके बाद पति समझौते के लिए तैयार हो गया.
पति और दोनों पत्नियों के बीच हुआ ये समझौता
इसके बाद पति और उसकी दोनों पत्नियों ने एक समझौता कर लिया. समझौते के तहत पति सप्ताह में 3 दिन पहली पत्नी संग और 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा. वहीं रविवार को वह जिस पत्नी के साथ चाहे रह सकता है. इंजीनियर ने समझौते के मुताबिक अपनी दोनों पत्नियों को गुरुग्राम में अलग-अलग फ्लैट भी दिला दिए हैं.
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