दिल्ली के पूर्वी जिले के सभी मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर्स के आवाज की जांच की जाएगी. इस दौरान परखा जाएगा कि लाउड स्पीकर्स की आवाज तय मानक के अनुरूप है या नहीं. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने यह आदेश दिल्ली सरकार को दिया है. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि दिल्ली सरकार मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर्स की जांच करे और तय करे कि  आवाज तय सीमा से अधिक तो नहीं है. नियम तोड़ने वाले मस्जिदों की सूची NGT को सौंपी जाए. कहा गया है कि पता लगाया जा कि अजान से कहीं शोर तो नहीं हो रहा. एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को आदेश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें.


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विभिन्न मस्जिदों की तरफ से पेश वकील ने कहा कि वह लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन आवाज तय सीमा से अधिक नहीं होती. उनकी मंशा लोगों को परेशान करने या ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करने की नहीं है. 


एनजीओ अखंड भारत मोर्चा ने एनजीटी में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि मस्जिदों में अवैध रूप से लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल से आसपास रहने वाले लोगों की सेहत पर गलत असर पड़ रहा है. 


दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि पूर्वी दिल्ली के मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स के आवाज अनियंत्रित होते हैं. इससे रिहायशी इलाकों में बने मस्जिदों के आसपास रहने वाले लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है. कई धार्मिक स्थल स्कूलों और अस्पतालों जैसे साइलेंट जोन के पास बने हैं और उनमें इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर्स से तय सीमा से अधिक शोर हो रहा है. याचिका में ये भी कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन से कई बार शिकायत के बाद भी मस्जिदों सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर्स के अनियंत्रित आवाज पर कार्रवाई नहीं की गई.


इनपुट: PTI