Jacqueline Fernandez: दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को 31 मई से 6 जून तक के लिये अबू धाबी जाने की इजाजत दे दी है. जैकलीन ने 28 मई को अबू धाबी में हो रहे IIFA Awards के लिये जाने की कोर्ट से इजाजत मांगी थी. इससे पहले भी जैकलीन ने कोर्ट में 17 मई से 28 मई के दौरान अबू धाबी, दुबई, फ्रांस और नेपाल जाने के लिये अर्जी लगाई थी. जिसका ED ने विरोध किया था और बाद में जैकलीन ने अर्जी भी वापिस ले ली थी. 


सुकेश की 200 करोड़ की उगाही का मामला


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जैकलीन के वकील ने कहा था कि अबू धाबी में होने वाले अवार्ड समारोह अगली तारीख के लिये टल गये थे और इसलिये नयी तारीख का एलान होने के बाद अर्जी लगायी जायेगी. एजेंसी ने जैकलीन की विदेश जाने की अर्जी का विरोध किया और कहा कि जैकलीन से सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ की उगाही मामले में पूछताछ की जा रही है. लेकिन वो ठीक से जानकारी नहीं दे रही हैं. इस मामले में 7.25 करोड़ की संपत्ति भी एजेंसी अटैच कर चुकी है. एजेंसी को जैकलीन के विदेश जाने का भी शक है और इसलिये ही पहले भी जैकलीन के लिये लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था. सुनवाई के दौरान एक्ट्रेस जैकलीन भी कोर्ट में मौजूद रहीं. 


जैकलीन पिछले 13 सालों से भारत में


अदालत में जैकलीन के वकील ने कहा कि एजेंसी ने जब भी पूछताछ के लिये बुलाया, वो गयी हैं और हमेशा जांच में सहयोग किया है. जैकलीन पिछले 13 सालों से भारत में रह रही हैं. जैकलीन को अबू धाबी ने 31 मई से 5 जून के दौरान होने वाले IIFA weekend awards के लिये बुलाया जिसे जांच एजेंसी भी पता कर चुकी है. जैकलीन अबू धाबी में मैरिना सर्केट में डब्लयू होटल में रूकेंगी, आने-जाने और समारोह के दौरान रुकने की सारी जानकारी एजेंसी के साथ साझा करेंगी. इसके अलावा कोर्ट जो भी शर्तें लगायेगा उसका पालन करना होगा.


मिल गई अबू धाबी जाने की इजाजत


दलीलों के बाद अदालत ने जैकलीन को शर्तों के साथ 31 मई से 6 जून तक के लिये अबू धाबी जाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि जैकलीन को 50 लाख की FDR और 50 लाख रुपये की जमानत राशी भी जमा करनी होगी. इसके अलावा एजेंसी को आने-जाने, रहने की जगह के बारे में जानकारी देनी होगी. अगर जैकलीन वापिस नहीं आती हैं तो 50 लाख की FDR जब्त कर ली जायेगी. इसके अलावा वापिस आने के बाद जैकलीन एजेंसी को जानकारी देंगी.


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