JBT घोटाला: हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी, कागजी कार्रवाई के बाद होंगे रिहा
ओम प्रकाश चौटाला इमरजेंसी पैरोल पर 26 मार्च 2020 से ही जेल से बाहर हैं. उन्हें इसी साल 21 फरवरी को जेल में सरेंडर करना था लेकिन उनकी उम्र और कोरोना महामारी को देखते हुए सरेंडर की तारिख आगे बढ़ा दी गई.
नई दिल्ली: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) की सजा पूरी हो गई है. वो जेल से रिहा हो जाएंगे. हालांकि फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं. रिहाई के लिए पहले उन्हें तिहाड़ जेल (Tihar Jail) आना पड़ेगा और वहां से कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद सजा पूरी करने के आदेश के साथ ही रिहाई के आदेश जारी होंगे.
इस मामले में सजा काट रहे थे हरियाणा के पूर्व सीएम
ओम प्रकाश चौटाला अपने बेटे अजय चौटाला के साथ साल 2013 से हरियाणा में अध्यापक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे थे. इस मामले में 53 अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई गई थी.
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हालांकि ओम प्रकाश चौटाला इमरजेंसी पैरोल पर 26 मार्च 2020 से ही जेल से बाहर हैं. उन्हें इसी साल 21 फरवरी को जेल में सरेंडर करना था लेकिन उनकी उम्र और कोरोना महामारी को देखते हुए सरेंडर की तारिख आगे बढ़ा दी गई. बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड की वजह से जेलों में कैदियों को कम से कम रखने के आदेश दिए थे.
इसलिए हो रही जल्दी रिहाई
दिल्ली सरकार ने पिछले साल जिस तरह से कोविड के कारण जेलों में बंद कैदियों के लिए सजा में रियायट दी थी, उसी तरह इस साल भी आदेश जारी किया था कि जिन कैदियों को 10 साल की सजा मिली है और उनकी सजा में 6 महीने से कम का वक्त बचा है तो उन्हें रिहा किया जा सकता है.
ओम प्रकाश चौटाला की सजा में 2 महिने 27 दिन बचे थे, जिसकी वजह से उन्हें 10 साल पूरे होने से पहले ही रिहाई मिल जाएगी. हालांकि उनके बेटे अजय चौटाला को अभी जेल में ही रहने पड़ेगा.