Karnataka Latest News: कर्नाटक में मंदिर-मस्जिद और चर्च के लिए आज शनिवार को नया आदेश जारी हुआ है. राज्य में सत्तासीन भाजपा सरकार ने 10,889 मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल की अनुमति दे दी है. राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस विभाग ने गाइडलाइंस के अनुसार नए लाइसेंस भी जारी कर दिए हैं. लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों से कुल 17,850 आवेदन जमा किए गए थे. इसके लिए तीन हजार हिंदू मंदिरों और 1,400 चर्चों को भी अनुमति दी गई है. लाइसेंस दो साल की अवधि के लिए दिया गया है. सरकार ने शुल्क के रूप में 450 रुपये भी वसूले हैं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

उठी थी लाउड स्पीकर पर बैन की मांग


इस साल की शुरूआत में कई हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर लाउड स्पीकर्स पर बैन लगाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किए थे. सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं, हिंदू संगठनों ने उसके उल्लंघन का भी आरोप लगाया था. इसके बाद राज्य सरकार ने लाइसेंस जारी कर दिए हैं. हिंदू संगठनों ने सुबह 5 बजे से हिंदू देवी-देवताओं के मंत्रों का जाप करने का आह्वान किया था.


क्या कहा था हिन्दू संगठनों ने?


हिन्दू संगठनों ने कहा था कि वह लोग (मुस्लिम) सुबह 5 बजे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए हम भी इसका उल्लंघन करेंगे. मुस्लिम संगठनों ने राज्य भर की मस्जिदों के प्रबंधन से आह्वान किया था कि वह नियमों का उल्लंघन न करें और लाउड स्पीकर बजाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में राज्य सरकार के आदेशों का पालन करें.


जारी हुई नई गाइडलाइंस


मस्जिदों, मंदिरों और गिरजाघरों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए भी दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं. सुबह छह बजे से रात दस बजे तक लाउड स्पीकर की अनुमति होगी. लाउड स्पीकर को डेसीबल की सीमा के अनुसार ही बजाना होगा. डेसिबल को नियंत्रित करने वाले उपकरणों को अपनाना अनिवार्य कर दिया गया है.


ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर


(एजेंसी इनपुट के साथ)