Paresh Rawal: ‘नफरती भाषण’ देकर फंसे परेश रावल, कोलकाता पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया
Kolkata Police Summons Paresh Rawal: परेश रावल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. आरोप लगा है कि परेश रावल ने गुजरात में बीजेपी की एक चुनावी रैली में बंगाली समुदाय के खिलाफ ‘नफरती भाषण’ दिया था.
Paresh Rawal: कोलकाता पुलिस ने माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम की शिकायत पर अभिनेता परेश रावल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. माकपा नेता ने आरोप लगाया है कि रावल ने गुजरात में बीजेपी की एक चुनावी रैली में बंगाली समुदाय के खिलाफ ‘नफरती भाषण’ दिया था.
सलीम को पुलिस ने बताया कि परेश रावल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगे की मंशा से उकसाना), धारा 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), धारा 153 बी (भाषाई या नस्लीय समूहों के अधिकारों का खंडन करना) और धारा 504 (शांति भंग करने की मंशा से जानबूझकर अपमान करना) समेत अन्य धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं.
शिकायत में क्या कहा गया?
तलतला पुलिस थाने में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में सलीम ने कहा कि उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया मंच पर एक वीडियो मिला, जिसमें अभिनेता को वह भाषण देते हुए दिखाया गया जो बंगालियों के खिलाफ नफरत की भावना को बढ़ावा दे सकता है. सलीम ने दावा किया कि राव ने बांग्लादेशियों, रोहिंग्या, बंगाली और मछली से गैस सिलेंडर को जोड़कर बंगालियों का अप्रिय संदर्भ दिया था.
वलसाड जिले में आयोजित रैली में परेश रावल ने कहा था, गैस सिलेंडर महंगे हैं, लेकिन उसकी कीमतें कम हो जाएंगी. लोग रोजगार भी पा जाएंगे, लेकिन क्या होगा यदि रोहिंग्या प्रवासी और बांग्लादेशी आप के आसपास रहना शुरू कर दें जैसा कि दिल्ली में है? आप गैस सिलेंडर का क्या करेंगे? बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे?
हालांकि, अपनी टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचना होने के बाद शुक्रवार को ही अभिनेता ने माफी मांग ली थी. उन्होंने कहा, बंगाली से मेरा आशय अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या से था, लेकिन यदि मेरी टिप्प्णी से किसी की भावना को ठेस पहुंची है, तो मैं माफी मांगता हूं.
पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं