नई दिल्ली: राजस्थान में BSP विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.


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कपिल सिब्बल ने बताया कि राजस्थान हाइकोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया है. राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष को निर्धारित समय में BSP विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए समय दिया है.


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जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि याचिका निष्क्रिय हो गई है.


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