Loudspeaker Row: अजान के वक्त नहीं बजा सकेंगे हनुमान चालीसा, यहां दिया गया आदेश
Loudspeaker Controversy: नासिक के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी. इजाजत के बिना हनुमान चालीसा या भजन बजाए जाने पर कार्रवाई होगी.
Nashik Administration On Loudspeaker Row: महाराष्ट्र (Maharashtra) में नासिक (Nashik) प्रशासन ने आदेश दिया है कि शहर में अजान (Azaan) के वक्त हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) बजाने की अनुमति नहीं होगी. आदेश के मुताबिक, अजान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक भी हनुमान चालीसा नहीं बजाई जा सकेगी. नासिक प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है.
मस्जिद के पास नहीं बजा जा सकेंगे हनुमान चालीसा
नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पाण्डेय ने कहा कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी. अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी. मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी. इस आदेश का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है.
लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए लेनी होगी अनुमति
उन्होंने आगे कहा कि सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है. 3 मई के बाद अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.
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लाउडस्पीकर पर महाराष्ट्र सरकार का फैसला
बता दें कि लाउडस्पीकर विवाद को लेकर आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजीपी ने बैठक की. जिसमें फैसला लिया गया कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए अब अनुमति लेनी होगी. बिना इजाजत लाउडस्पीकर लगाने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा.
राज ठाकरे ने दी थी ये चेतावनी
गौरतलब है कि हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा लिए जाएं वरना मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाई जाएगी. जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है.
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