MP की नई ट्रांसफर नीति जारी, 3 साल की सर्विस के बाद ही होंगे तबादले
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश सरकार ने नई ट्रांसफर नीति जारी की है. 1 से 31 जुलाई तक ट्रांसफर होंगे. पहले अनुसूचित क्षेत्रों में खाली पदों को भरा जाएगा. यहां 3 साल की सर्विस होने के बाद ही ट्रांसफर किए जाएंगे.
भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश सरकार ने नई ट्रांसफर नीति जारी की है. 1 से 31 जुलाई तक ट्रांसफर होंगे. पहले अनुसूचित क्षेत्रों में खाली पदों को भरा जाएगा. यहां 3 साल की सर्विस होने के बाद ही ट्रांसफर किए जाएंगे. कोरोना से गंभीर बीमार होने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी.
नई पॉलिसी में इस बार तहसील, जिला व राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही होंगे. प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन और जिले के भीतर के तबादले प्रभारी मंत्री और कलेक्टर करेंगे.
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जबकि डीएसपी से नीचे के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के ट्रांसफर पुलिस स्थापना बोर्ड जिले में पोस्टिंग का निर्णय लेगा. जिले के अंदर प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर पुलिस अधीक्षक पोस्टिंग करेंगे.
वहीं डीएसपी और उनसे ऊपर के पुलिस अफसरों के तबादले गृह मंत्री के अनुमोदन के बाद समन्वय में मुख्यमंत्री करेंगे. जिन अधिकारियों व कर्मचारियों का रिटायरमेंट 1 साल के भीतर होना है, उनका ट्रांसफर नहीं होगा. जिनके आपराधिक प्रकरण या विभागीय जांच लंबित हैं उनके ट्रांसफर भी नहीं हो सकेंगे. पति-पत्नी का एक साथ ट्रांसफर खुद के खर्चे पर होगा.
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