Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काम की खबर है. राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन तारीख को बढ़ा दिया है. अब किसान खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए 14 अक्टूबर  तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. 


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बढ़ाई गई रजिस्ट्रेशन की तारीख 
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन तारीख को बढ़ा दिया है. 4 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन था. इस दिन सरकार ने पंजीयन की आखिरी तारीख को बढ़ाकर  14 अक्टूबर कर दिया है. 


सर्वर डाउन होने से परेशानी
जानकारी के मुताबिक सर्वर डाउन होने की वजह से बड़ी संख्या में प्रदेश के किसान पंजीयन से वंचित रह गए थे. ऐसे में किसानों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने पंजीयन की आखिरी तारीख बढ़ाने का फैसला लिया है. 


घर बैठे कर सकते हैं पंजीयन
किसान घर बैठे सीधे अपने मोबाइल से ऑनलाइन अपनी फसल का पंजीयन कर सकते हैं. इसके लिए किसानों को ई-उपार्जन पोर्टल या ऐप पर जाना होगा. इसके बाद यहां अपनी भूमि और खाता संबंधी जानकारी देनी होगी. इसके अलावा किसान MP किसान ऐप के जरिए भी पंजीयन कर सकते हैं. गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराएं. इसके बाद ई-उपार्जन वाले विकल्प पर जाएं. यहां अपनी जमीन, अनाज और बैंक खाता संबंधी जरूरी जानकारी भर दें.


ऑफलाइन कैसे होगा रजिस्ट्रेशन
ऑनलाइन के अलावा किसान फ्री में ऑफलाइन भी अपनी फसल का पंजीयन करा सकते हैं. इसके लिए ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में सुविधा केंद्र, तहसील कार्यालयों में सुविधा केंद्र, सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र पर निशुल्क व्यवस्था की गई है. 


MP ऑइलाइन
इसके अलावा किसान MP ऑनलाइन कियोस्क सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क, लोक सेवा केंद्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे के जरिए भी फसल का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इन जगहों पर किसानों को निर्धारित फीस देनी होगी. बता दें कि प्रति पंजीयन के लिए 50 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है.


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ये डॉक्यूमेंट्स रखें अपने पास
फसलों का पंजीयन कराते समय ध्यान रखें कि आपके पास जरूरी दस्तावेज जरूर हों. इनमें भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड और अन्य फोटो पहचान पत्रों का रिकॉर्ड जरूरी है. साथ ही सिकमी, बटाईदार, कोटवार, वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति और सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर उपलब्ध होगी.


इनपुट- भोपाल से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट


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