अब निजी स्कूल वाले नहीं वसूल पाएंगे मनमानी फीस, MP सरकार ने बनाया ये कानून
MP Private School Fees Amendment Bill 2024: मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विनिययमन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है. इस कानून के लागू होने से प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे.
MP Private School Fees Amendment Bill 2024: मध्य प्रदेश की मोहन सराकर ने प्राइवेट स्कूलों की फीस की निगरानी के लिए बड़ा फैसला लिया है. एमपी विधानसभा में स्कूल शिक्षा विनिययमन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है. इस विधेयक के पारित हो जाने से निजी स्कूल वाले अब मन माने तरीके से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे. यह नियम 25 हजार से अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों पर लागू होंगे. इस विधेयक को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. आइए जानते हैं इस विधेयक को लेकर क्या कुछ बोले स्कूल शिक्षा मंत्री...
दरअसल, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा हुई. इस दौरान निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विधेयक पेश किय. जिसके बाद सरकार ने इस स्कूल शिक्षा विनिययमन संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया. इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब निजी स्कूल मनमानी तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. प्रदेश के 34,000 से अधिक निजी स्कूलों को इन नियमों का पालन करना होगा.
जाति के आधार पर नहीं होगा भेदभाव
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इस विधेयक को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा, "नई शिक्षा नीति का मध्य प्रदेश में पूरी तरह से पालन हो रहा है. निजी स्कूलों की फीस की निगरानी के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बड़ा फैसला लिया गया है. अब निजी स्कूल मनमाने तरीके से स्कूल फीस नही बढ़ा पाएंगे. उन्होंने कहा, आरटीआई के दायरे वाले स्कूलों में जाति के आधार पर बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा. परिवहन की सुविधा देने वाले स्कूलों को पोर्टल में प्रति किलोमीटर के हिसाब से फीस अपडेट करनी होगी. जो निजी स्कूल परिवहन संचालित करता है अब उनकी सतत निगरानी की जाएगी. अब स्कूलों को पोर्टल पर सारी जानकारी अपलोड करनी होगी और शासन के नियमों के दायरे में उनको काम करना होगा."
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि फीस को लेकर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठित की जाएगी. कमेटी में स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे और जो अंतिम रूप से फीस आदि के मामलों का निराकरण करेंगे.
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