भोपाल: मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर नीति जारी कर दी है. जिसके तहत एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर आदेश जारी होंगे. सरकार के इस कदम से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी. बता दें कि एजुकेशन पोर्टल पर स्वीकृत, रिक्त और भरे हुए पदों की वर्तमान स्थिति की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के लॉग इन पोर्टल पर देखी जा सकेगी. 


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इस तारीख तक करना होगा आवेदन
बता दें कि ट्रांसफर कराने के इच्छुक कर्मचारियों को 18 जुलाई तक अपने खर्चे पर DEO को आवेदन करना होगा. 31 जुलाई को पोर्टल लॉक हो जाएगा. वहीं सीएम राइज योजना के तहत संचालित विद्याल, उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल के पद ब्लॉक किए जाएंगे. इन विद्यालयों में ट्रांसफर के माध्यम से पदस्थापना नहीं की जाएगी. यदि किसी जिले में इन स्कूलों के पदों में ट्रांसफर किया जाएगा तो वह स्वतः शून्य माने जाएंगे. 


बता दें कि शिवराज सरकार ने राज्य में 9200 सीएम राइज स्कूल खोलने का ऐलान किया था. इन स्कूलों को खोलने का उद्देश्य बच्चों में ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना और साथ ही भारतीय संस्कृति और संस्कारों की भी शिक्षा देना है. प्रदेश में जिला, विकासखंड, संकुल और ग्रां के स्तर पर सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे. जिला स्तर पर हर 15 किलोमीटर में यह स्कूल खोले जाएंगे. 


प्रभारी मंत्री जिले में होने वाले ट्रांसफर का अनुमोदन 25 जुलाई से 31 जुलाई रात 12 बजे तक ही कर सकेंगे और उसके बाद ट्रांसफर का आदेश भी पोर्टल के माध्यम से ही जारी किया जाएगा. साथ ही टीचर्स की जॉइनिंग/रिलिविंग संबंधी आदेश भी पोर्टल पर ही जारी किए जाएंगे. सोमवार को स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने ट्रांसफर नीति के संबंध में आदेश जारी कर दिए. 


किसी स्कूल/कार्यालय में रिक्त पद के लिए जिला और राज्य सरकार द्वारा दोनों स्तर पर आदेश जारी कर दिया जाता है तो उस स्थिति में राज्य सरकार के आदेश को प्रभावी माना जाएगा और जिला स्तर पर जारी हुआ आदेश स्वतः शून्य हो जाएगा. 


दरअसल राजनेताओं और अधिकारियों के पास मनचाहा ट्रांसफर पाने के आवेदन भेजने की शिकायतें काफी ज्यादा आ रहीं थी. ऐसे में सरकार ने सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए ट्रांसफर पॉलिसी को ऑनलाइन करने का फैसला किया।