MP News: मध्य प्रदेश सरकार अब निजी बिल्डरों को जमीनों की रजिस्ट्री करने का अधिकारी दे सकती है. अगर ऐसा होता है तो वह अपने प्रोजेक्ट में संपत्ति की रजिस्ट्री खुद ही कर सकेंगे. यह अधिकारी उन्हीं बिल्डरों को मिलेगा जो रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में रजिस्टर्ड होना चाहिए. 


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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआत में राज्य सरकार भोपाल विकास प्राधिकरण (BDA) और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के एक-एक अधिकारी को सब रजिस्ट्रार के अधिकार देगी. रेरा की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. वर्तमान में स्टांप वेंडर की मदद से क्रेता और विक्रेता को अपने दो गवाहों के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है. इसके बाद संपत्ति के दस्तावेजों का आनलाइन वेरिफिकेशन किया जाता है. तब जाकर रजिस्ट्री हो पाती है. इसके पहले रजिस्ट्रार कार्यालय से स्लॉट बुक होता है. स्लाट नंबर आने पर ही रजिस्ट्री हो पाती है. 


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अधिकारी को दिया जाएगा रजिस्ट्रार का प्रभार
इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मंजूरी मिलते ही यह नई व्यवस्था राज्यभर में लागू हो जाएगी. नई व्यवस्था के अंदर विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड के किसी अधिकारी को सब रजिस्ट्रार का प्रभार दिया जाएगा. अधिकार प्राप्त अधिकारी प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड या विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट में जमीन की रजिस्ट्री कर सकेंगे. नई व्यवस्था से यह फायदा होगा कि संपत्ति खरीदने वाले लोगों को रजिस्ट्रार दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा. अब लोग वह हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में बनाए गए सब रजिस्ट्रार के माध्यम से भी रजिस्ट्री करवा पाएंगे.


बिल्डर रजिस्ट्री की प्रक्रिया की करेगा वीडियोग्राफी
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस नई व्यवस्था को 'नान इंट्रेस्ट मोड' नाम दिया जाएगा. बिल्डर को रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी करना होगी. इसे आधार से लिंक कर साफ्टवेयर में दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन कर आनलाइन सबमिट करना होगा. सब रजिस्ट्रार इसका परीक्षण करके इसे एप्रूवल दिया जाएगा. बीडीए और रेरा में रजिस्टर्ड बिल्डर अपने प्रोजेक्ट में संपत्ति की एक साथ रजिस्ट्री कर पाएंगे. लोगों को इससे यह फायदा होगा कि खरीदने वालों को रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं जाना होगा और दलालों से मुक्ती मिलेगी.


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