रायपुर: भूपेश बघेल सरकार ने अभिभावकों को राहत दी है. छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी स्कूल संचालकों को आदेश जारी किया है कि वे लॉकडाउन पीरियड के दौरान फीस नहीं वसूलेंगे. आदेश में कहा गया है कि इस दौरान कोई भी निजी स्कूल संचालक अभिभावकों से फीस नहीं लेगा. इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश भी जारी कर दिया है. 


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संचालक लोक शिक्षण जितेंद्र शुक्ला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निजी स्कूल लॉकडाउन की अवधि में स्कूल फीस वसूली स्थगित रखें. जिससे पालकों और बच्चों को अनावश्यक परेशानी न हो. संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि राज्य शासन को ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि अनेक निजी स्कूलों द्वारा लॉकडाउन की अवधि में भी स्कूल फीस जमा करने संबंधी संदेश पालकों को लगातर भेजे जा रहे हैं. ऐसा करना सही नहीं है.


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इससे पहले राज्य सरकार ने कक्षा पहली से कक्षा 9वीं तक और 11वीं के छात्रों को जनरल प्रमोशन देने का आदेश भी दे चुकी है. इससे बिना बोर्ड वाले बच्चे बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षाओं में चले जाएंगे. उन्हें पास माना जाएगा. हालांकि आंकलन छमाही परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.