बिलासपुर में स्कूल में बीयर पार्टी का मामला HC में, कोर्ट ने पूछा- क्लास में शराब कैसे पहुंची?
Bilaspur News: बिलासपुर में एक स्कूल के क्लासरूम में छात्राओं द्वारा बीयर पार्टी मनाने के मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है. चीफ जस्टिस ने राज्य शासन से पूछा है कि शराब क्लासरूम तक कैसे पहुंची और टीचर ने क्या किया?
Chhattisgarh News: बिलासपुर में छात्राओं के स्कूल के क्लास रूम में बीयर पार्टी मनाने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. बिलासपुर के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं ने क्लासरूम में बीयर पार्टी मनाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने शासन से सवाल किए हैं कि शराब क्लासरूम तक कैसे पहुंची और उस दौरान टीचर क्या कर रहे थे? चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने शिक्षा सचिव और अन्य अधिकारियों से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने कहा कि यदि स्कूल में ऐसे मामले हो सकते हैं, तो सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर सवाल उठते हैं.
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मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी
बता दें कि चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन से पूछा है कि स्कूल के क्लासरूम तक शराब कैसे पहुंच गई, तब टीचर क्या कर रहे थे? उन्होंने पूरे मामले में शिक्षा सचिव सहित अन्य अफसरों से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.
जानिए पूरा मामला?
दरअसल, जिले के मस्तूरी ब्लॉक के भटचौरा स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में एक छात्रा का जन्मदिन था. छात्रा ने दोस्तों के साथ क्लासरूम में जन्मदिन की पार्टी की. इसी दौरान केक काटकर कोल्ड्रिंक्स और बीयर लेकर छात्राओं ने जन्मदिन मनाया. छात्राओं ने बकायदा इसकी तस्वीरें ली और वीडियो भी बनाए, जिसके बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
बता दें कि स्कूल के क्लासरूम में छात्राओं की बीयर पार्टी की इस खबर को ज़ी मीडिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसे चीफ जस्टिस सिन्हा ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है. चीफ जस्टिस सिन्हा के सवालों पर जवाब देते हुए शासन की तरफ से बताया गया कि छात्रा बैग में बीयर बॉटल लेकर स्कूल के क्लासरूम में आई थी. इस पर डिवीजन बेंच ने हैरानी जताते हुए कहा कि क्या क्लासरूम में स्टूडेंट्स बम लेकर भी पहुंच सकते हैं, क्लास टीचर कहां थे. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि स्कूल में इसकी जांच नहीं होती क्या, ऐसे में कोई चाकू और आरी लेकर भी जा सकता है और हमला कर सकता है. कोर्ट ने इस मामले पर शासन से जवाब मांगा है और केस की अगली सुनवाई 24 सितंबर के लिए रखी है.
रिपोर्ट: शैलेन्द्र सिंह ठाकुर (बिलासपुर)
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