Action On Noise! शोरगुल से परेशान लोग पहुंचे अदालत, सख्त हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
Hight Court Action On Noise Pollution: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी कर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं और इसका ब्यौरा शपथ पत्र के जरिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.
Hight Court Action On Noise Pollution: रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) में लगातार बढ़ते ध्वनी प्रदूषण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी कर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं. इतना ही नहीं बेच की तरफ से कहा गया है कि आप कार्रवाई के बाद हमें इसका ब्यौरा शपथ पत्र के जरिए दें.
ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त
छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने राजधानी में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी. जिसमें रायपुर में ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के बावजूद प्रशासन द्वारा इसे रोकने कोई कार्रवाई या प्रयास नहीं करने की बात कही गई थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रायपुर कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
कलेक्टर और SP को नोटिस
कोर्ट के जवाब मांगने के बाद भी प्रदूषण को रोकने कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद फिर मामला कोर्ट में चलना शुरू हुआ. याचिकाकर्ताओं ने बताया, कि शहर में इतना ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो गया है कि किसी भी सड़क से चलना मुश्किल हो रहा है. अब इस मामले में कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए रायपुर एसपी और कलेक्टर को कार्रवाई करने और उसकी जानकारी शपथ पत्र के जरिए पेश करने के निर्देश दिए हैं.
कोर्ट ने मांगी डे टू डे रिपोर्ट
जनहित याचिका की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी की डबल बेंच में हुई. बेंच ने मामले की सुनवाई की और पूर्व में दिए आदेश के बारे में जाना. इसके बाद कोर्ट ने रायपुर कलेक्टर और एसपी को नया शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि आदेश का हर दिन कड़ाई से पालन कर बताया जाए कि क्या कार्रवाई की गई. यानी कोर्ट ने अधिकारियों से डे-टू-डे रिपोर्ट मांगी है.
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