New Anti Naxal Policy In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार अब नई एंटी नक्सल नीति में काम करेगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में इसी मंजूरी मिल गई है. नई नीति में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सिलियों के साथ ही शहीदों के परिवार और नक्सल पीड़ित लोगों के लिए भी कई सुविधाएं जोड़ी गईं है. अब सरकार को उम्मीद है कि इस पॉलिसी में अच्छे से काम हुआ तो प्रदेश में लाल आतंक कम होगा.


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क्या है नई एंटी नक्सल नीति?
छत्तीसगढ़ की नई एंटी नक्सल नीति में आत्मसमर्पित नक्सिलियों, शहीद परिवारों और नक्सल पीड़ितों को मिलने वाली सहायता/मुआबजा राशि को बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही अब अन्य राज्यों के पीड़ितों को भी इसमें जोड़ दिया गया है, जिससे वो हर्जाने के पात्र होंगे.


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शहीद परिवारों मिलेगी ये सुविधाएं
- अतिरिक्त राहत राशि के रूप में भूमि क्रय किये जाने पर 20 लाख रुपये दिया जाएगा. शहादत के 3 वर्ष के भीतर 2 एकड़ जमीन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी / पंजीयन शुल्क में छूट
- घायल जवानों को आवश्यकता होने पर कृत्रिम अंग की व्यवस्था की जाएगी


पीड़ित परिवारों के लिए सुविधाएं
- हत्या / मृत्यु, चोट, संपत्ति एवं जीविकोपार्जन क्षति पर मुआवजा राशि में दो गुना की गई
- आवश्यकता होने पर कृत्रिम अंग समाज कल्याण विभाग उपलब्ध कराएगा
- स्वयं/ बच्चों की शिक्षा, छात्रावास, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ
- खाद्य विभाग की योजनाओं, स्वरोजगार योजनाओं, नियमानुसार विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ
- कमाने वाले व्यक्ति की हत्या पर अनुकम्पा नियुक्ति की तर्ज पर शासकीय सेवा
- शासकीय सेवा के स्थान पर कृषि भूमि क्रय करने हेतु 15 लाख की अतिरिक्त राशि
- 3 वर्ष के भीतर 2 एकड़ तक भूमि खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी / पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट


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नक्सल समर्पण प्रत्साहन के लिए ये सुविधाएं
- आत्मसमर्पित नक्सलियों या परिवारों के लिए पुनर्वास का प्रावधान 
- पुनर्व्यस्थापन में कठिनाई होने अपर मुख्य / प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में समिति बनेगी और उन्हें लाभ मिलना सुनिश्चित करेगी
- सरेंडर राउण्ड के लिए प्रति गोली 5 रुपये के जगह 50 रुपये दिये जाएंगे
- समर्पण पर प्रोत्साहन हेतु 25 हजार रुपये की राशि दी जाएगी
- पीड़ितों का तरह ही विभिन्न विभागों द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं
- सक्रिय 5 लाख या अधिक के इनामी नक्सली को 10 लाख की राशि अगल से दी जाएगी जो पहले घोषित राशि से अलग होगी
- 10 लाख रुपये उसके खाते में जमा कराए जाएंगे जिसका ब्याज उसे मिलेगा. 3 साल बाद समीक्षा के बाद पूरी राशि दी जाएगी


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कुछ नियम भी जोड़े गए
- अन्य राज्यों के पीड़ित मुआवजा के लिए पात्र होंगे
- नक्सल पीड़ित/आत्मसमर्पित नक्सली जिनको पुलिस की सहायता से खतरा हो गया है उन्हें निम्नतम पदों पर भर्ती किया जा सकेगा
- सभी विभागों को नई नीति नियमों/ प्रावधानों में संशोधन के लिए 60 दिन का समय दिया
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधान पहले की तरह ही लागू रहेंगे
- नक्सल उन्मूलन के लिए बनाई गई नई नीति लागू होने की तिथि से 5 साल के लिए प्रभावी होगी