Bilaspur HC Notice To Bhupesh Baghel: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट का नोटिस जारी हुआ है. चुनावी याचिका पर नोटिस जारी किया गया है. भाजपा नेता विजय बघेल चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर याचिका लगाई थी. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने ये याचिका जारी की है. विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के इस मामले पर जस्टिस पीपी साहू की एकलपीठ ने सुनवाई की.


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विजय बघेल ने लगाई थी याचिका
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और दुर्ग की पाटन सीट से कांग्रेस विधायक भूपेश बघेल को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. भूपेश को यह नोटिस दुर्ग सांसद विजय बघेल की याचिका पर जारी किया गया है. विजय बघेल विधानसभा चुनाव में पाटन सीट से भाजपा प्रत्याशी थे. विजय बघेल ने अपनी याचिका में भूपश बघेल पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की है.


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क्या है विजय बघेल का आरोप
विजय बघेल इससे पहले राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और चुनाव आयोग से भी भूपेश बघेल की शिकातय कर चुके हैं. चुनाव आयोग से शिकायत में विजय बघेल ने आरोप लगाया था कि 15 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद भूपेश बघेल ने 16 नवंबर को चुनाव प्रचार किया. प्रमाण के तौर पर विजय बघेल ने आयोग को एक वीडियो भी दिया था.


26 फरवरी को होगी सुनवाई
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने में विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी समाप्त करने की मांग की है. इसी मांग पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी.


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विधानसभा चुनाव में थे आमने सामने
2023 विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल और उनके ही भतीजे विजय बघेल एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे थे. 3 दिसंबर को आए नतीजों में कांग्रेस के भूपेश बघेल ने बीजेपी के विजय बघेल को 19,723 वोटों से हरा दिया था. इसी के साथ भूपेश बघेल छठवीं बार जीत दर्ज की थी. विजय बघेल को कुल 75,715 वोट प्राप्त हुए थे.