शैलेंद्र सिंह ठाकुर/बिलासपुर: एसएसपी पारुल माथुर ने सभी बार संचालकों को नोटिस भेजा है. उन्होंने बार संचालकों को चेतावनी दी है कि बार सुबह 12 बजे के बाद खोला जाए और रात को 12 बजे तक हर हाल में बंद हो जाना चाहिए. साथ ही 21 साल से कम उम्र के युवकों को बार में प्रवेश देने पर संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 


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इन संचालकों को भेजा नोटिस
अपराधों पर नियंत्रण के लिए एसएसपी पारुल माथुर ने बिलासपुर शहर के अर्सेनल बार, सफायर बार, वाईब्स बार, विनीत बार, पाली बार, प्लेटेनियम बार, कोट यार्ड मेरिट बार, तंत्रा द मैजिकल वर्ल्ड बार, ईजीजियम रिकेश सोसायटी, एमिगोस बिलासपुर सोसायटी, गोल्डन बार, होटल आनंदा इम्पीरियल बार, ब्लैक बेरी बार, भूगोल बार, होटल इंटरसिटी बार, तारा बार, रेड चिल्ली बार व द पेट्रीशियन्स वेलफेयर सोसायटी के बार संचालकों को चिट्ठी लिखकर संचालकों से आबकारी अधिनियम का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है.


जानिए क्या कहा बार संचालकों ने
इसी तरह 21 साल से कम उम्र के लोगों को दुकान से शराब बेचने व बार में प्रवेश देने से मना किया है. उन्होंने कहा कि आयु 21 साल से अधिक होने की पुष्टि होने पर ही बार में प्रवेश दिया जाए. इसके लिए आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज जरूरी है. वहीं बार संचालकों का कहना है कि यह एक अच्छा निर्णय है. इससे समय पर बार बंद होगा. साथ ही बार में होने वाली अप्रिय घटना पर भी काबू पाया जा सकता है. नियम का पालन करने से हमें ही बहुत सुविधा होगी.


आबकारी अधिनियम का करना होगा पालन
आपको बता दें कि एससपी पारुल माथुर ने नोटिस जारी करते हुए कहा क, पिछले कुछ दिनों से अपराधी बार से शराब के नशे में आकर अपराध करते हैं, जिसमें नाबालिकों की भी संलिप्तता पाई गई है. ऐसे में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए बार संचालकों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आबकारी अधिनियम का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है. जो बार संचालक इन नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


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