रायपुर: छत्तीसगढ़ के हर जिले में कोरोना से मृत लोगों के आश्रितों की मदद की जाएगी. सरकार ने मृतकों के परिजनों को 50 हजार की सहायता राशि देने का ऐलान किया है. इस संबंध में रायपुर कलेक्टर बाकायदा जानकारी दी है. उन्होंने यह भी बताया है कि कैसे मृतक के आश्रित यह राशि हासिल कर सकते हैं. 


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आपको बता दें कि कोरोना से मरने वाले लोगों को जारी डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण कोई और गंभीर बीमारी बताई गई है. ऐसे में सरकार ने हल निकाला है. रायपुर कलेक्टर ने बताया कि परिजन परेशान न हों अस्पताल की पर्ची मान्य होगी. 


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रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने खास बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना से मृत लोगों के आश्रितों को 50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की योजना लागू की है. इसके तहत हर जिले के कलेक्टर को निर्देशित कर प्रभावितों को योजना का लाभ दिलाने के आदेश हैं. रायपुर जिले में कोरोना काल में लगभग 3 हजार लोगों की मौत हुई है. उन्होंने कहा कि तहसील कार्यालय, निगम जोन मुख्यालय और जिला प्रशासन कार्यालय में आवेदन उपलब्ध कराए जा रहे हैं. मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना से मौत का जिक्र नहीं होने पर अस्पताल की पर्ची मान्य होगी. आवेदन करने के 30 दिन के भीतर 50 हजार की राशि मृतक के आश्रित के खाते में ट्रांसफर की जाएगी. इसके अलावा उन्होंने कोरोना और लॉकडाउन के बाद की राहतों पर भी बात की है. 


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