Chhattisgarh News: बिलासपुर में उपभोक्ता आयोग ने पीवीआर (PVR) संचालक के खिलाफ जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना मूवी टिकट के साथ जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न बेचने पर लगाया गया है. मामला साल 2019 का है, जिस पर आयोग ने हाल ,ही में जुर्माना लगाया है. आयोग के अध्यक्ष आनन्द सिंघल और सदस्य आलोक पाण्डेय व पूर्णिमा सिंह ने अनुचित व्यापारिक व्यवहार के मामले में पीवीआर संचालक को पीड़ित राजेन्द्र को अतिरिक्त ली गई 200 रुपये की राशि 45 दिन के अंदर 9 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने और 5000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति व केस पर खर्च हुए 3000 रुपये भुगतान करने आदेश दिया है.


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दरअसल, 18 जनवरी 2019 को चाटीडीह अंजनी विहार निवासी राजेंद्र अपने दोस्त अमित तिवारी के साथ पीवीआर में द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म देखने गया तो टिकट काउंटर वाले ने 156-156 रुपये के टिकट के साथ 100-100 रुपये का पॉपकॉर्न और कोल्ड्रिंक लेने पर ही टिकट देने की बात कही. राजेंद्र का कहना था कि वे शुगर पेशेंट हैं. उन्होंने कहा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है. 


पीवीआर संचालक को भेजा था नोटिस
इसके बाद पीवीआर टिकट काउंटर एजेंट की तरफ से कहा गया कि टिकट के साथ आपको कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लेना जरूरी है. मजबूरन फिल्म देखने के बाद राजेन्द्र ने पीवीआर संचालक को नोटिस भेज दिया, जिसमें जबरिया अतिरिक्त लिए गए 200 को वापस मांगे. रकम न मिलने पर राजेंद्र शुक्ला ने जिला आयोग में केस दायर किया.


3 साल बाद आया फैसला
200 रुपये नहीं लौटाने पर राजेंद्र शुक्ला ने पीवीआर संचालक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की और उऩ्हें एक नोटिस भिजवाया. जिसके जवाब विरोधी पक्षकार ने 3 साल बाद प्रस्तुत किया. इसकी अंतिम सुनवाई 21 दिसंबर 2023 को हुई. मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य पूर्णिमा सिंह व आलोक कुमार पांडेय ने सुनवाई की.