Chhattisgarh News: जिद्दी प्रेमी ने दी राज खोलने की धमकी, प्रेमिका ने की कुल्हाड़ी से हत्या, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में एक प्रेमिका ने अपने जिद्दी प्रमी से परेशान होकर उसकी हत्या कर दी. प्रेमिका ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर प्लान बनाया और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या की. अब इस मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है. पढ़ें पूरा मामला-
Janjgir Champa News: जांजगीर-चांपा में एक प्रेमी की जिद और धमकी से तंग आकर प्रेमिका ने कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी. प्रेमी बार-बार उससे मिलने की जिद कर रहा था. साथ ही धमकी भी दे रहा था. इससे परेशान होकर प्रेमिका ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर प्लानिंग की और फिर प्रेमी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया. अब इस मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है.
जानें पूरा मामला
मामला जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र का है. इस क्षेत्र के ग्राम भिलाई में वारदात को अंजाम दिया गया. लोक अभियोजक राजेश पाण्डेय ने बताया कि बलौदा थाने में भीम प्रसाद देवांगन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी की राजेश देवांगन की धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई है. शिकायत मिलने पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.
संबंधों के खुलासा की दी थी धमकी
जांच के दौरान खुलासा हुआ कि मृतक राजेश देवांगन और रेशमा खुटे की बीच प्रेम संबंध था. राजेश कुछ दिनों से बार-बार मिलने के लिए बुलाया करता था. जब रेशमा ने मिलने से मना कर दिया तो राजेश ने उसके घर वालों को उनके बीच अवैध संबंध की बात बताने की धमकी थी.
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कुल्हाड़ी से की हत्या
इन धमकियों से परेशान होकर रेशमा ने अपने रिश्तेदार स्थराम कुर्रे के साथ मिलकर राजेश को मारने की योजना बनाई. योजना बनाने के बाद 15 फरवरी को पैडगरी रास्ता भिलाई में बुलाकर रथराम कुर्रे ने कुल्हाड़ी से उसके सिर, चेहरे और गले में कई बार हमला कर हत्या कर दी. इसके बाद दोनों ने मिलकर शव को पैरा से छुपा दिया.
कोर्ट ने सुनाया फैसला
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने अवैध संबंध के कारण राजेश देवांगन की हत्या की आरोपी महिला रेशमा खूंटे और उसके रिश्तेदार रथराम कुर्रे को इस मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं, अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा दी गई है. दोनों आरोपी रेशमा खूंटे की उम्र 27 साल जबकि रथराम की उम्र 40 साल है.
इनपुट- जांजगीर-चांपा से जीतेंद्र कांवर की रिपोर्ट, ZEE मीडिया