Chhattisgarh Sharab Ghotala: जांजगीर-चांपा। शराब घोटाले ममाले में जांजगीर-चांपा जिला पहले से ही चर्चा में रहा है. अब प्रीमियम शराब में पानी मिलाकर बेचने का एक और मामला सामने आया है. शराब में पानी मिलाने की पुष्टि होने के बाद दुकान के तीन प्लेसमेंट कर्मचारियों को आबकारी अधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. इसके साथ ही तीनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम 38 के तहत की कार्रवाई की गई है.


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आबकारी विभाग का एक्शन
आबकारी विभाग द्वारा जांजगीर नैला और चांपा शहर में प्रीमियम शराब दुकान का संचालन किया जाता है. प्रीमियम शराब दुकान में 1 हजार से 30 हजार रुपये तक शराब की बेची जाती है. जिला मुख्यालय में की दुकान नैला रोड में संचालित होती है.


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जांच में सामने आया मामला
आबकारी अधिकारियों द्वारा इन दिनों जिले में संचालित न केवल प्रीमियम बल्कि अन्य देशी और विदेशी शराबों दुकानों में बेची जा रही शराब की जांच की जा रही है. आबकारी इंस्पेक्टर के द्वारा नैला रोड में संचालित शराब दुकान की जांच की तो वहां कुछ शराब की बोतलों में लीकेज नजर आया. जब शराब की बोतल की जांच की गई तो पानी मिला. आबकारी अधिकारी के द्वारा तुरंत कर्मचारियों को हटाया गया और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए.


आबकारी अधिनियम की कार्रवाई
इस दुकान में प्लेसमेंट कंपनी प्राइम वन के द्वारा नियुक्त कर्मचारी काम करते थे. सहायक आयुक्त एक्सरसाइज प्रवीण वर्मा ने बताया कि यहां पदस्थ कर्मचारी सुपरवाइजर प्रीतम सिंह, सुधीर कहरा और अनिल राठौड़ को इस अपराध में दोषी पाए जाने पर एक्साइज द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है. तीनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है.


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छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला
ईडी द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद एसीबी की छापेमार कार्रवाई जारी है. एसीबी/ईओडब्ल्यू के एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि पूर्व में 17 जनवरी को आबकारी घोटाला से संबंधित प्रकरण दर्ज किए गए. उसी के आधार पर आरोपियों के ठिकानों पर रेड की कार्रवाई की गई. जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं. विधि के तहत जब्त करके प्रकरण में उनका एनालिसिस किया जा रहा है. इसके तहत महत्वपूर्ण जो साक्ष रहेंगे उसके आधार पर आगे विवेचना की जाएगी.