Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी को मिली राहत के बाद सीएम बघेल बोले-यह INDIA की जीत है
Rahul Gandhi News: सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. बता दें कि सीएम बघेल ने ट्वीट के जरिए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.
Rahul Gandhi defamation case update: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'मोदी' उपनाम टिप्पणी मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है. दिल्ली में कार्यकर्ताओं ने एआईसीसी मुख्यालय में जश्न मनाया. वहीं राहुल गांधी को मिली राहत के बाद सीएम बघेल ने ट्वीट करके सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया.
MP News: धीरेंद्र शास्त्री और कमलनाथ पर बोले शिवराज के मंत्री, इसे बताया 'इच्छाधारी हिन्दू'
उन्होंने ट्वीट किया, "अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो, सदा उजाला विजित हुआ है, अगर सत्य आधार हो. श्री राहुल गांधी जी की सजा पर रोक के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है। सत्यमेव जयते! यह INDIA की जीत है."
जानिए कोर्ट ने क्या बोला?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनकी 'मोदी उपनाम' टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में तत्काल राहत दी है. शुक्रवार को जारी अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कांग्रेस नेता की सजा को फिलहाल निलंबित कर दिया. इससे पहले, गुजरात उच्च न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर इसी मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया कि ट्रायल जज ने सामान्य टिप्पणी के अलावा, अधिकतम सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताया. अगर सज़ा एक दिन से कम होती तो अयोग्यता का प्रावधान लागू नहीं होता. ट्रायल जज से यह अपेक्षा की जाती है कि वह गैर-संज्ञेय अपराध में अधिकतम सजा देने के लिए कारण बताए, जिसे अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर रोक की अस्वीकृति में संबोधित नहीं किया गया था.